CHANDIGARH: पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने आज स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए शुरू की गई मुफ्त बस सफर की सुविधा पंजाब से चण्डीगढ़ आने वाली और चण्डीगढ़ से पंजाब जाने वाली पी.आर.टी.सी. और पंजाब रोडवेज की बसों में भी लागू होगी।महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य के अंतर्गत यह स्कीम शुरू करने पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह का धन्यवाद करते हुये चौधरी ने बताया कि इस स्कीम को लागू करने के लिए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है और विभाग इस स्कीम को लागू करने के लिए परिवहन विभाग के साथ तालमेल बिठा कर काम करेगा।
उन्होंने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत पंजाब निवासी महिलाओं को पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट कोरर्पोशन (पी.आर.टी.सी.), पंजाब रोडवेज बसों (पनबस) और स्थानीय निकाय की तरफ से चलाई जाती सिटी बसों और अन्य सरकारी स्वामित्व वाली बसों में मुफ्त सफर की सुविधा मिलेगी। यह स्कीम ए.सी., वोलवो और एच.वी.ए.सी. बसों पर लागू नहीं होगी।कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पंजाब निवासी होने के सबूत के तौर पर कोई अन्य दस्तावेज दिखा कर इस स्कीम का लाभ लिया जा सकता है।
यह सबूत दिखाने के बाद पंजाब निवासी महिला चाहे वह किसी भी उम्र की हों, से सरकारी बसों में कोई किराया नहीं वसूला जायेगा। उन्होंने कहा कि इस स्कीम से न सिर्फ ज्यादा किराय के कारण स्कूली पढ़ाई बीच छोड़ रही लड़कियों की स्कूल छोडऩे की दर में कमी आयेगी, बल्कि उन कामकाजी महिलाओं को सुविधा मिलेगी, जिनको अपने काम वाले स्थानों पर पहुँचने के लिए लम्बा रास्ता तय करना पड़ता है। सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि इस स्कीम संबंधी महिला अपनी शिकायत महिला एवं बाल विकास विभाग के ब्लाक स्तरीय अधिकारी या उससे ऊपर के अधिकारी के पास दर्ज करवा सकती हैं।
इन अधिकारियों को सार्वजनिक शिकायत अथॉरिटी घोषित किया गया है। इसके इलावा महिलाएं अपनी शिकायत वीमेन हेल्पलाइन 181 पर भी दर्ज करवा सकती हैं, जिनका समयबद्ध निपटारा यकीनी बनाया जायेगा।