CHANDIGARH: हरियाणा सरकार ने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के तहत प्रदेश में 3 मई से सात दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। इस दौरान क्या-क्या खुला रहेगा तथा क्या बंद रहेगा, इसको लेकर आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारी कमेटी के चेयरमैन हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं।
इन निर्देशों में कहा गया है कि पूर्ण लॉकडाउन के दौरान सभी नागरिक घरों में ही रहें। किसी भी नागरिक को उक्त अवधि में पैदल या किसी वाहन से सडक़ पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। जिन व्यक्तियों और सेवाओं को छूट दी गई है, उनमें ऐसे लोग जो लॉ एंड आर्डर या आपात सेवाओं में तैनात होंगे, शामिल हैं। इनमें म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना/सीएपीएफ के वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्नि शमन, मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मी, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी हैं। इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर इन्हें आने-जाने में छूट मिल सकेगी।
इसके अलावा किसी परीक्षा में शामिल होने के लिए या परीक्षा में ड्यूटी आदि पर जाने वाले लोगों को भी एडमिट कार्ड/ पहचान पत्र दिखाकर आने-जाने में छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी। राज्य के अंदर व बाहर आवश्क वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी। ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये पास लोडिंग व अंलोडिंग के स्थानों की वैरीफिकेशन के बाद जारी होंगे। नागरिक अस्पताल, पशु अस्पताल, सभी संबंधित मैडिकल सेवाएं, मैन्युफेक्चिरिंग और वितरण यूनिटस को भी छूट रहेगी, यह सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए लागू होगी। इनमें डिस्पेंसरी, कैमिस्ट, फार्मेसी (जन औषधि केंद्र सहित) और मेडिकल उपकरण की दुकानें, लेबोरेट्री , फार्मा रिसर्च लैब, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस आदि को काम करने की छूट रहेगी।
निर्देशों में कहा गया है कि सभी स्वास्थ्यकर्मियों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल की सहायता के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की अनुमति रहेगी। इसके अलावा जिन अन्य आवश्यक वाणिज्यक एवं निजी सेवाओं को छूट रहेगी उनमें टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण एवं केबल सेवा, आईटी और आईटी संबंधी सेवाओं के अलावा ई-कॉर्मस के माध्यम से आवश्क वस्तुओं की डिलीवरी को छूट रहेगी। इनमें भोजन, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल उपकरण आदि की डिलीवरी शामिल है। पैट्रोल पंप, एलपीजी गैस आदि के स्टोर आउटलेट भी खुले रहेंगे। बिजली निर्माण, प्रसारण और वितरण संबंधी सेवाएं, कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस के अलावा खेती से जुड़े कार्यो के लिए किसानों और मजदूरों के आवागमन पर छूट रहेेगी। रेस्टोरेंट और होटल आदि केवल होम डिलीवरी के लिए खोले जाएंगे।
निर्देशों में कहा गया है कि राज्य में अंतर्राज्यीय कटाई और बिजाई के कार्यो के लिए कृषि एवं बागवानी में उपयुक्त होने वाले उपकरणों के लिए राज्य के अंदर व राज्य के बाहर आवागमन में छूट रहेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के लिए आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट या अन्य प्राधिकृत से पूर्व अनुमति ले चुके विवाह समारोह के लिए शर्तों के साथ छूट रहेगी। इसके लिए इंडोर कार्यक्रम के लिए 30 और आउटडोर के लिए 50 व्यक्तियों से अधिक का कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा। मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि इस लॉकडाउन की अवधि में छूट प्रदान की गई है, इसके बावजूद जो भी प्रोटोकोल स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर बताएं जाएं संगठन/ नियोक्ता उनका सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करेगें। सभी औद्योगिक इकाइयों, उद्योगपतियों एवं संबंधितों को सरल हरियाणा पोर्टल पर पास के लिए आवेदन करना अनिवार्य है।
निर्देशों मे स्पष्टï रूप से कहा गया है कि संबंधित क्षेत्रों मेें उक्त प्रतिबंधों का पालन न करने वालों के खिलाफ सेक्शन 51 से 60 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।