टीसीएस पर नई दरें
स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) की नई दरें एक अक्तूबर से लागू होंगी। यदि आपका खर्च एक वित्त वर्ष में एक तय सीमा से अधिक है, तो आपको टीसीएस का भुगतान करना होगा, भले ही आप विदेश यात्रा कर रहे हों, विदेशी इक्विटी में निवेश कर रहे हों। वित्त वर्ष में 7 लाख की सीमा से अधिक पर 20% टीसीएस लगेगा।