CHANDIGARH: पंजाब में भूजल निकालने के लिए बनाए ड्राफ्ट के दिशा-निर्देश जब तक फाइनल नहीं हो जाते, तब तक पंजाब वाटर रैगूलेशन एंड डिवैल्पमैंट अथॉरिटी (पी.डब्ल्यू.आर.डी.ए.) राज्य की औद्योगिक और व्यापारिक इकाइयों को भूजल को निकालने की अस्थायी मंज़ूरी देगी। इससे पहले ऐसी इकाइयों को सैंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से मंजूरी लेनी पड़ती थी।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि अथॉरिटी की तरफ से 12 नवंबर, 2020 को भूजल निकालने और संभाल के लिए जारी किये दिशा -निर्देशों पर जनता के ऐतराज़ों की मांग की गई थी। यह irrigation.punjab.gov.in वैबसाईट पर ‘नोटिस बोर्ड, वटस न्यू फोल्डर में और वैबसाईट www.punjab.gov.in पर ’ वटस न्यू फोल्डर में उपलब्ध है।उन्होंने आगे बताया कि अथॉरिटी इस शर्त पर अस्थायी मंज़ूरी देगी कि आवेदक ड्राफ्ट में दर्ज दिशा-निर्देशों की शर्तों की पालना करेगा और जब अंतिम दिशा निर्देश नोटीफायी किये जाएंगे तो उनकी पालना भी करेगा। ड्राफ्ट में दर्ज दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अस्थायी आज्ञा लेने के इच्छुक व्यक्ति ऊपर बताईं वेबसाइटों पर उपलब्ध फार्म के द्वारा अथॉरिटी को आवेदन भेज सकते हैं।
उन्होंने बताया कि नत्थी किये ज़रुरी कागज़ों और निर्धारित फीस समेत आवेदन फार्म रजिस्टर्ड डाक के द्वारा पंजाब वाटर रैगूलेशन एंड डिवैल्पमैंट अथॉरिटी, एससीओ 149 -152, तीसरी मंजि़ल, सैक्टर 17-सी, चंडीगढ़, 160017 या permission.pwrda@punjab.gov.in ईमेल के द्वारा भेजी जा सकती है। प्रवक्ता के अनुसार किसी भी काम के दिनों में दफ़्तरी समय के दौरान फ़ोन नंबर 8847469231 या ई-मेल query.pwrda@punjab.gov.in के द्वारा पूछताछ की जा सकती है।
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