UVM ने शॉप एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की

विभाग द्वारा मार्केटों में लगाए जाने चाहिए कैम्प, प्रॉपर जानकारी के अभाव में दुकानदार नहीं करवा पा रहे रजिस्ट्रेशन: कैलाश जैन

CHANDIGARH, 28 JULY: उद्योग व्यापार मंडल (UVM) चंडीगढ़ ने प्रशासन के लेबर डिपार्टमेंट द्वारा शहर के सभी दुकानदारों, औद्योगिक संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए पंजाब शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 की धारा 13 के अंतर्गत जरूरी की गई रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई को 31 दिसम्बर 2023 तक बढ़ाने की मांग की है। इसके लिए चंडीगढ़ के उपायुक्त एवं लेबर कमिश्नर विनय प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा है।

UVM के अध्यक्ष कैलाश चन्द जैन ने बताया कि चंडीगढ़ में काफी दुकानदारों को इस सम्बंध में जारी किए गए पब्लिक नोटिस की जानकारी नहीं हो पाई है व लोगों में जागरूकता की कमी के अलावा कुछ संशय रह गया था। कुछ कारोबारियों ने बहुत पहले रेजिस्ट्रेशन करवाया था लेकिन उनके पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और विभाग से भी उनके रिकॉर्ड की प्रॉपर जानकारी नहीं हो पाई है। ऐसे में असमंजस की स्थिति भी बनी हुई थी, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में दुकानदार अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठानों के मालिक पंजीकरण नहीं करवा पाए हैं। जैन ने कहा कि इसके अलावा 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न भरने की भी आखिरी तारीख है, जिसकी वजह से भी लोग पंजीकरण नहीं करवा पाए हैं। इसलिए विभाग द्वारा शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए निर्धारित 31 जुलाई की तारीख को कम से कम छह महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 की जानी चाहिe।

कैलाश चंद जैन ने यह भी कहा कि इस दौरान उद्योग व्यापार मंडल (UVM) चंडीगढ़ की तरफ से अपने लेवल पर भी कारोबारियों को जागरूक किया जाएगा तथा शहर के सभी दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन 31 दिसम्बर तक करवाने का प्रयास करेंगे।

उन्होंने विभाग से भी इस बारे में लोगों को जागरूक करने व उनकी पुरानी रजिस्ट्रेशन अगर कोई है तो उसकी भी जानकारी देने हेतु दफ्तर में स्पेशल काउंटर खोले जाने की मांग की।

कैलाश जैन ने दुकानदारों को जागरूक करने हेतु विभिन्न मार्केटों में कैम्प लगाने की भी मांग की है।

error: Content can\\\'t be selected!!