CHANDIGARH: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने प्रदेश में उपभोक्ताओं के लिए नया बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को और अधिक आसान कर दिया है। अब 20 किलोवाट की जगह 50 किलोवाट तक का बिजली कनेक्शन लेने पर किसी प्रकार की टेस्ट रिपोर्ट देने की आवश्यकता नहीं है।
यह जानकारी देते हुए बिजली निगम के प्रवक्ता ने आज यहां बताया किसी भी श्रेणी में 50 किलोवाट लोड तक के आवेदकों को अपने परिसर में विद्युत स्थापना के लिए लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार या किसी भी स्व-प्रमाणन हस्ताक्षरित दस्तावेज से कोई परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आवेदनक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय स्वघोषणा के माध्यम से बताना होगा कि यह कि परिसर की आंतरिक तारों का परीक्षण एवं निष्पादन सरकार के लाइसेंसधारी विद्युत कांट्रेक्टर/नामित अधिकारी द्वारा करवाया गया है और परीक्षण प्रमाण-पत्र आवेदक के पास उपलब्ध है।
उन्होंने आगे बताया कि इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है जोकि निगम की वेबसाइट www.uhbvn.org.in पर उपलब्ध है।