केंद्र सरकार से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया फैसला
CHANDIGARH: कोरोनाकाल में पंजाब के लोगों को अनलॉक-4 की छूटों का कोई लाभ नहीं मिलेगा। राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजऱ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने शहरी क्षेत्रों में पहले से लागू पाबंदियां जारी रखने का फ़ैसला किया है, जिसमें राज्य के सभी 167 म्युनिसीपल कस्बों में वीकेंड लॉकडाउन और सितम्बर महीने के अंत तक शहरों में शाम 7 बजे से लेकर प्रात: 5 बजे तक कर्फ्यू भी शामिल है।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह फ़ैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक 4.0 के दिशा-निर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के साथ बाकायदा सलाह-मशविरे के बाद किया गया है। राज्य भर में सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एकत्रता, धरना प्रदर्शन और रोश मुजाहरों पर पाबंदी सी.आर.पी.सी की धारा 144 के तहत लागू रहेगी, जबकि विवाह और अंतिम संस्कार सम्बन्धी एकत्रता में क्रमवार 30 और 20 व्यक्ति ही जा सकेंगे।
मुख्यमंत्री के हुक्मों के अनुसार म्युनिसीपल क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को मुकम्मल कर्फ्यू रहेगा, जबकि पूरे हफ्ते के दौरान शाम 7 बजे से प्रात:काल 5 बजे तक सभी ग़ैर-ज़रूरी कामों के लिए यातायात पाबंदी रहेगी। इन पाबंदियों से लोक सेवा आयोग, बोर्डों, यूनिवर्सिटियों द्वारा ली जाने वाली प्रवेश और अन्य सब किस्म की परीक्षाओं के सम्बन्ध में विद्यार्थियों और अन्य को बाहर रखा गया है। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने ऐसे व्यक्तियों की यातायात में मदद करने के लिए जि़ला अथॉरिटी को निर्देश दिए हैं। धार्मिक स्थानों को सभी दिन शाम 6.30 बजे तक खुले रखने की इजाजत होगी, जैसे कि रैस्टोरैंट (मॉल्ज वालों समेत) और शराब के ठेके खुलेंगे। दिन / रात की बन्दिशें होटलों पर लागू नहीं होंगी। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने जि़ला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन हिदायतों की सख़्ती से पालना यकीनी बनाई जाए।
उन्होंने पुलिस को कहा है कि वह सी.आर.पी.सी. की धारा 144 के अंतर्गत किए हुक्मों का उल्लंघन के मामले में प्रबंधकों और हिस्सा लेने वाले प्रमुख व्यक्तियों के खि़लाफ़ सख़्त कार्यवाही करें। प्रवक्ता ने आगे स्पष्ट किया कि बन्दिशों की हालत के दौरान भी राष्ट्रीय और प्रांतीय मार्गों पर अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर लोगों के आने-जाने के, ज़रूरी वस्तुओं और सेवाओं से सम्बन्धित गतिविधियों, बस, रेल गाड़ीयाँ और हवाई जहाज़ों के द्वारा अपनी मंजि़ल पर जाने वाले लोगों और माल उतारने और ले जाने के लिए आज्ञा होगी। ज़रूरी सेवाओं में स्वास्थ्य, कृषि और इससे सम्बन्धित गतिविधियों, डेयरी और मछली पालन गतिविधियों, बैंक, ए.टी.एमज़, शेयर बाज़ार, बीमा कंपनियाँ, ऑनलाइन टीचिंग, सार्वजनिक सुविधाएं, सार्वजनिक परिवहन, मल्टीपल शिफ्टों में उद्योग, काम उद्योग, सरकारी और निजी कार्यालय आदि शामिल हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि ज़रूरी वस्तुओं के साथ सम्बन्ध रखने वालों को छोड़ कर दुकानों / मॉल्ज़ को सोमवार से शुक्रवार तक शाम 6.30 बजे तक खोलने की इजाज़त होगी, परन्तु शनिवार और रविवार को सभी शहरों में यह बंद रहेंगे। ज़रूरी वस्तुओं से सम्बन्धित दुकानें हफ्ते के अंतिम दिनों (शनिवार और रविवार) में भी शाम 6.30 बजे तक ज़रूर खुल सकतीं हैं। वाहनों में सवारियों की सामथ्र्य पर लगाई गईं बन्दिशें लागू रहेंगी, जैसे कि चार पहिया वाहन में चालक समेत सिफऱ् 3 सवारियां बैठ सकती हैं और सभी बसों एवं सार्वजनिक परिवहन वाहन 50 प्रतिशत सामथ्र्य के साथ चलेंगे, जिनमें कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर सफऱ नहीं करेगा।
मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए आदेशों की हिदायतों के अनुसार सरकारी एवं निजी कार्यालय इस महीने के अंत तक 50 प्रतिशत स्टाफ सामथ्र्य के साथ काम करेंगे, जिसका भाव किसी भी दिन 50 प्रतिशत से अधिक स्टाफ को दफ़्तर आने की आज्ञा न दी जाए। दफ्तरों के प्रमुख सरकारी दफ्तरों में आने वाले विज़ीटरों पर पाबंदी लगाएं और ऑनलाइन पंजाब शिकायत निवारण करने की व्यवस्था (पी.जी.आर.एस.) का प्रयोग और अन्य ऑनलाइन तरीकों के द्वारा दफ्तरों में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के कम-से-कम संपर्क को प्रोत्साहित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हालाँकि सबसे बुरी तरह प्रभावित पाँच शहरों अमृतसर, जालंधर, पटियाला, मोहाली और लुधियाना में दुकानें खोलने के सम्बन्ध में ढील के हुक्म दिए हुए हैं। इन शहरों में निर्धारित दिन ग़ैर- ज़रूरी वस्तुओं की दुकानों को 50 प्रतिशत खोलने की शर्त अब हटा दी गई है।
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