CHANDIGARH: हरियाणा के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढऩे वाली जिन छात्राओं के परिवारों की सभी स्रोतों से 1.80 लाख रूपए से कम वार्षिक आय है, उन छात्राओं से ट्यूशन-फीस नहीं ली जाएगी।
एक सरकारी प्रवक्ता ने राज्य सरकार के इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने उक्त दिशा-निर्देशों बारे प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखा है।