हरियाणा में अब बिना एचआरएमएस के जारी तबादला आदेश मान्य नहीं होंगे

CHANDIGARH: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) पोर्टल पर बोर्ड, निगमों, विश्वविद्यालयों आदि सहित सभी कर्मचारियों का डाटा संबंधित नोडल अधिकारियों द्वारा 30 नवंबर तक अपलोड किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ऑनलाइन आरक्षण रोस्टर प्रणाली बनाने और रिक्त पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए भर्ती एजेंसियों को पदों की जानकारी देने हेतु एक ऑटोमेटिड सिस्टम विकसित करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री एचआरएमएस पोर्टल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ और कल्याण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। 50/55 वर्ष से अधिक आयु के बाद सेवा में विस्तार के मामलों का समय पर निपटान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे सभी मामलों पर एडवांस में निर्णय लेने के लिए सभी विभागों को एचआरएमएस पोर्टल का उपयोग करना चाहिए।

बैठक में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि स्थानांतरण आदेश एचआरएमएस के माध्यम से ही जारी किए जाएंगे, बिना एचआरएमएस के जारी आदेश मान्य नहीं होंगे। इस स्थिति में ज्वाइनिंग रिपोर्ट व रिलीविंग आदेश भी एचआरएमएस सिस्टम द्वारा जारी ही नहीं होंगे। यहां तक कि सीमित अवधि के लिए विभाग के भीतर अस्थायी स्थानांतरण भी एचआरएमएस के माध्यम से किया जाएगा।

बैठक में बताया गया कि सभी विभागों के नोडल अधिकारियों और अन्य इच्छुक कर्मचारियों के लिए एचआरएमएस पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा ताकि सभी कर्मचारियों के आवश्यक डाटा को समय पर अपलोड और अपडेट  किया जा सके। अचल संपत्ति का अधिग्रहण / बिक्री की अनुमति लेने और वार्षिक संपत्ति रिटर्न में उस डाटा को भरने के लिए एचआरएमएस पर एक वर्कफ़्लो आधारित प्रणाली बनाई जाएगी।

बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी. एस. ढेसी, मुख्य सचिव विजय वर्धन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव विजयेंद्र कुमार, मुख्यमंत्री की उप प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़ और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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