पंजाब में गाड़ी रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान, घर बैठे ही कर सकते हैं एप्लाई

CHANDIGARH: पंजाब में वाहनों की रजिस्ट्रेशन करवानी और ड्रायविंग लायसंस बनाने अब और ज्यादा आसान हो गए हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुये परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने बताया कि प्रिवहन विभाग में ज्यादातर सेवाएं डिजिटल कर दी गई हैं और लोग घर बैठे ही इन सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि वाहनों की रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी आवेदन-पत्र और ड्रायविंग लायसंस बनाने के इच्छुक घर बैठे ही वाहन और सारथी वैब ऐपलीकेशनों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

यह सेवाएं www.parivahan.gov.in और www.punjabtransport.org वैबसाईट के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती हैं।  उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति इन्टरनेट का प्रयोग करना नहीं जानते या जिनके पास कंप्यूटर नहीं है उनके लिए प्रिवहन विभाग ने यह सुविधा सेवा केन्द्रों के द्वारा देनी शुरू की है। राज्य भर में 500 से ज्यादा सेवा केन्द्रों के द्वारा किसी भी कामकाज वाले दिन प्रति आवेदन सिर्फ 50 रुपए की अदायगी करके वाहनों की रजिस्ट्रेशन और ड्रायविंग लायसंस बनाने के लिए आवेदन करने की सेवा प्राप्त की जा सकती है। 

उन्होंने बताया कि सेवा केन्द्रों के इलावा गाँवों में 3 हजार से ज्यादा ऐसे सांझे सेवा केंद्रों के द्वारा भी प्रति आवेदन 30 रुपए की अदायगी करके वाहनों की रजिस्ट्रेशन और ड्रायविंग लायसंस बनाने के लिए आवेदन अप्लाई करने की सेवा ली जा सकती है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग की तरफ से लिए इस फैसले से यह दोनों अहम सेवाएं लेनी ज्यादा आसान और परेशानी रहित हो गई हैं।  प्रिवहन मंत्री ने बताया कि राज्य प्रिवहन कमिशनर के साथ जुड़े पंजाब भर के सभी फील्ड दफ्तरों में हर साल 75 लाख से ज्यादा लोगों का आना-जाना है।

उन्होंने बताया कि 500 से ज्यादा सेवा केन्द्रों और 3 हजार से ज्यादा सांझे सेवा केंद्रों के द्वारा वाहनों की रजिस्ट्रेशन और ड्रायविंग लायसंस बनाने के लिए आवेदन-पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की सेवा शुरू हो जाने से विभाग के कामकाज में पारदर्शिता और तेजी आयेगी और लोगों के दफ्तरों में चक्कर नहीं लगेंगे। उन्होंने बताया कि इससे पहले सिर्फ 98 दफ्तरों के द्वारा वाहनों की रजिस्ट्रेशन कराने और ड्रायविंग लायसंस बनाने की आवेदन देने का प्रबंध था जोकि अब बढ़ कर 3500 से भी ज्यादा हो गए हैं। 

उन्होंने कहा कि गाँवों के सांझे सेवा केंद्रों को उपरोक्त काम के लिए अधिकारित करने से जहाँ यह केंद्र चलाने वाले नौजवानों की आय में विस्तार होगा वही लोग अपने घर के नजदीक ही प्रिवहन विभाग की सेवाएं बिना किसी परेशानी और मध्यस्थों रहित प्राप्त कर सकेंगे। 

काबिलेगौर है कि यह केंद्र आवेदनकर्ता के लिए ऑनलाइन फार्म भरने, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने, ऑनलाइन फीस की अदायगी आदि जैसी सेवाएं मुहैया करवाएंगे। प्रिवहन विभाग के किसी भी दफ्तर में दस्ती फाइलें जमा करवाने की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। आवेदन-पत्र ऑनलाइन ही जमा होते हैं। आवेदन ऑनलाइन अपलोड हो जाने के बाद आवेदनकर्ता के मोबायल पर इस संबंधी मेसेज भी आ जायेगा। 

जिक्रयोग्य है कि सेवा केंद्र और सांझे सेवा केंद्र वाहनों की रजिस्ट्रेशन और ड्रायविंग लायसंस बनाने के लिए सिर्फ आवेदन अप्लाई करेंगे जबकि इनको जारी सम्बन्धित सरकारी अथारिटी की तरफ से ही किया जायेगा। 

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