हरियाणा में सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली भर्तियों में अनुचित साधन का प्रयोग करने वालों की अब खैर नहीं

CHANDIGARH: हरियाणा सरकार के अंतर्गत आने वाले बोर्ड, निगम व स्वायत्त निकायों की नौकरियों के लिए होने वाली भर्तियों में अनुचित साधन का प्रयोग करने वालों की अब खैर नहीं। राज्य सरकार ने ‘हरियाणा लोक परीक्षा(अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2021’ को अधिसूचित कर दिया है।

सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उक्त अधिनियम के अनुसार यदि कोई परीक्षार्थी इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या प्रयास करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, तो उसे दो साल तक के कारावास और पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

इसी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति निरीक्षण दल के किसी सदस्य, पर्यवेक्षी कर्मचारी, परीक्षा प्राधिकारी, अधिकारी या परीक्षा प्राधिकारी द्वारा नियुक्त कर्मचारी को ड्यूटी करने के लिए या किसी परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से रोकता है या धमकी देता है, तो उसे दो वर्ष तक कैद और पांच हजार रूपए तक का जुर्माना हो सकेगा।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि यदि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है और वह इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, तो उसे सात साल तक का कारावास हो सकता है और साथ में जुर्माना लगाया जा सकता है,जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा और तीन लाख रुपए से अधिक नहीं होगा।

उन्होंने यह भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराध में परीक्षा प्राधिकरण के साथ साजिश में शामिल है या अनुचित साधनों में लिप्त होने का प्रयास करता है या इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, तो उसे सात साल से लेकर दस साल तक कैद हो सकती है। इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा,जो दस लाख रुपए से कम नहीं होगा।

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