NEW DELHI: विदेश से आने वाले यात्रियों को 14 फरवरी से सात दिनों के अनिवार्य पृथकवास पर नहीं रहना होगा। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को इस संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी किए।
संशोधित दिशा-निर्देश
संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार हवाई अड्डे पर कोरोना की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव दिखाने पर सात दिनों के अनिवार्य पृथकवास की आवश्यकता नहीं होगी।
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को मजबूत करें
इस संबंध में गुरुवार को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने जानकारी दी कि मंत्रालय ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं, इनका पूरी लगन से पालन करें, सुरक्षित रहें और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को मजबूत करें।
किन्हें नहीं होगी जरूरत
संशोधित दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि अगर य़ात्रियों के पास पूर्ण टीकाकरण प्रमाण पत्र है तो उन्हें आरटी-पीसीआर की अनिवार्य 72 घंटे की रिपोर्ट दिखाना भी आवश्यकता नहीं होगा। ओमिक्रोन वैरिएंट से प्रभावित देशों से भी ‘एट रिस्क’ मार्किंग को भी हटा दिया है।