अपार्टमेंट एक्ट के संबंध में चंडीगढ़ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सम्मानयोग्य लेकिन प्रशासन कोर्ट के आदेश के दूसरे पहलू पर भी गौर करे: UVM

लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक कार्य योजना बनाकर केंद्र को भेजे प्रशासन: कैलाश जैन

CHANDIGARH, 10 JANUARY: उद्योग व्यापार मंडल (UVM) चंडीगढ़ के अध्यक्ष कैलाश चंद जैन ने कहा है कि हम चंडीगढ़ के फेज एक (सेक्टर 1 से 30 तक) में अपार्टमेंट एक्ट के तहत मकानों के बंटवारे व सेल-परचेज की इजाजत न दिए जाने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं लेकिन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्देश इस बारे में प्रशासन के लिए दिए गए हैं, उन पर भी गौर करना अति आवश्यक है।

जैन ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपार्टमेंट एक्ट के तहत अलग-अलग सेल-परचेज पर भले ही रोक लगा दी है लेकिन साथ ही चंडीगढ़ प्रशासन से पर्यवरण व हेरिटेज सरंक्षण, पार्किंग और ट्रैफिक आदि पहलुओं पर विचार करने के बाद पॉलिसी बनाकर केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भी कहा है। लिहाजा, प्रशासन को इन सब पर भी जरूर गौर किया जाना चाहिए। कैलाश चंद जैन ने कहा कि 50 से 60 वर्ष पूर्व बनाए गए मकान में अपने ही परिवार के कई-कई परिवार बन गए है, जो एक ही मकान में रह रहे हैं। उन्हें अपना अलग इंडिपेंडेंट स्टेटस बनाए रखना है। प्रशासन को इस पहलू पर भी विचार करने के बाद तथा लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में सही व्यावहारिक कार्य योजना बनाकर केंद्र को भेजकर पास करवानी चाहिए।

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