CHANDIGARH, 30 JANUARY: हरियाणा में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से पीड़ित मरीज, जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष 3 लाख रुपये तक है, अब 3000 रुपये की मासिक दिव्यांगता पेंशन के हकदार होंगे। इस निर्णय से लगभग 2083 रोगियों को लाभ होने की उम्मीद है और वर्तमान में 3000 रुपये मासिक पेंशन की दर के अनुरूप 7.49 करोड़ रुपये का वार्षिक वितरण होगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ‘हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम, 2016’ के तहत मौजूदा अधिसूचना में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोगों को शामिल करने की मंजूरी दे दी। इस निर्णय का उद्देश्य ऐसे रोगियों को दिव्यांगता पेंशन का लाभ प्रदान करना और इन रोगियों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले वर्ष 3 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोगियों को दिव्यांगता पेंशन योजना में शामिल करने की घोषणा की थी। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट (2022) के अनुसार, हरियाणा में थैलेसीमिया के लगभग 1300 मामले और हीमोफीलिया के लगभग 783 मामले दर्ज किए गए हैं। मरीजों की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए कि वे ठीक हो गए हैं या नहीं, संबंधित सिविल सर्जन द्वारा थैलेसीमिया और हीमोफिलिया प्रमाणपत्रों का प्रति वर्ष सत्यापन किया जाएगा।