एससी और बीसी विद्यार्थी आज से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन एप्लाई कर सकेंगे

विद्यार्थीयों के पास 26 नवंबर से 4 जनवरी-2021 तक ऑनलाइन एप्लाई करने का मौका

CHANDIGARH: पंजाब सरकार की तरफ से शुरू की गई डॉ. बी.आर. अम्बेडकर एस.सी. पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओ.बी.सी. स्कीमों अधीन राज्य की विभिन्न शिक्षा संस्थानों में शिक्षा हासिल कर रहे एस.सी. और बी.सी. वर्गों से सम्बन्धित विद्यार्थी आज से स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे।

पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री स. साधु सिंह धर्मसोत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के पात्र एस.सी. और बी.सी. विद्यार्थी विभाग की वैबसाईट पर डॉ. अम्बेडकर स्कॉलरशिप पोर्टल पर 26 नवंबर, 2020 से 04 जनवरी, 2021 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी द्वारा पोर्टल पर रजिस्टर होने के लिए आधार कार्ड/नम्बर होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी गलत आधार नंबर के द्वारा रजिस्टर नहीं हो सकेगा और न ही एक से अधिक संस्थानों में अप्लाई कर सकेगा।

स. धर्मसोत ने बताया कि विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित अंडरटेकिंग समेत फोटो, जाति प्रमाणपत्र, तहसीलदार की तरफ से जारी आय प्रमाणपत्र अपलोड किये जाने लाजि़मी हैं।

उन्होंने कहा कि यदि किसी विद्यार्थी को ऑनलाइन अप्लाई करने में मुश्किल पेश आती है तो विद्यार्थी तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, खोज और चिकित्सा शिक्षा और पशु पालन विभाग के नोडल अफ़सर, जिनका पोर्टल के हेल्प डैस्क पर संपर्क नंबर उपलब्ध है, के साथ संपर्क कर सकते हैं।

स. धर्मसोत ने बताया कि डॉ. बी.आर.अम्बेडकर एस.सी. पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम अधीन राज्य के प्रामाणित अनुसूचित जाति वर्ग के साथ सम्बन्धित विद्यार्थी, जिनके माता-पिता/सरपरस्तों की सालाना आय 4 लाख रुपए से कम हो, दसवीं के बाद अलग-अलग पाठ्यक्रमों के लिए पंजाब और चण्डीगढ़ में उच्च शिक्षा लेने के लिए स्कॉलरशिप लेने के योग्य हैं।

मंत्री ने बताया कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर ओ.बी.सी. स्कीमों अधीन पंजाब के पिछड़ी श्रेणियों के विद्यार्थी, जिनके माता-पिता/सरपरस्तों की सालाना आय 1.50 लाख रुपए से कम हो, दसवीं के बाद अलग-अलग पाठ्यक्रमों के लिए भारत में उच्च शिक्षा लेने के लिए स्कॉलरशिप लेने के योग्य हैं।

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