आदेशों की अवहेलना पर रेरा कोर्ट ने रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड के निदेशकों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के दिए निर्देश

CHANDIGARH, 08 SEPTEMBER: रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (आरईआरए) गुरुग्राम ने रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड (आरडीएल) के निदेशकों को अगली सुनवाई की तारीख पर अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर रहेजा अथर्व आवासीय समूह हाउसिंग सोसाइटी, सेक्टर 109, गुड़गांव में रहने वाले निवासियों की लंबित शिकायतों को दूर करने के लिए उनके द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है, इस बारे में पीठ को जानकारी देने के आदेश दिया है।

रहेजा अथर्व एक नवनिर्मित सोसाइटी है, जिसके द्वारा बनाए गये भवन की निर्माण गुणवत्ता पर प्रश्न चिह्न लगा है जो निवासियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। रहेजा अथर्व के रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अक्टूबर 2021 में प्राधिकरण से संपर्क कर केवल सुरक्षा उद्देश्य के लिए सभी टावरों के संरचनात्मक ऑडिट की मांग के साथ ही कई अन्य शिकायतें भी की थी। इस साल 10 फरवरी को चिनटेल सोसाइटी की छत गिरने की बड़ी घटना के बाद से ही अथर्व सोसाइटी के रहने वाले जल्द से जल्द इमारत का संरचनात्मक लेखा परीक्षण करवाना चाहते हैं।

सुनवाई की पहली तारीख 1 अक्टूबर, 2021 को रेरा कोर्ट ने आरडीएल को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। उसके बाद 2 फरवरी, 21 अप्रैल, 24 मई और 2 सितंबर, 2022 को इसके बाद चार बार सुनवाई हुई, जिस दौरान अदालत ने पाया कि प्रतिवादी आरडीएल द्वारा अदालत के आदेश की लगातार अवहेलना की जा रही है।एसोसिएशन की चिंता को ध्यान में रखते हुए अदालत ने प्रतिवादी आरडीएल को सम्मन जारी कर उसके निदेशकों को 4 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा है।

आदेश जारी करते हुए रेरा के अध्यक्ष डॉ केके खंडेलवाल ने कहा, ‘‘प्राधिकरण के हर आदेश को इस तरह लागू किया जाए जैसे कि यह दीवानी अदालत का आदेश हो। इस आदेश जोकि प्रमोटर को सुनवाई की अगली तारीख 4 अक्टूबर को प्राधिकरण के समक्ष पेश होने का निर्देश देता है, को सिविल कोर्ट का फरमान माना जाना चाहिए और इस आदेश की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।’’

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