पंजाब विजीलैंस ने विधायक अमित रत्न व निजी सहायक रशिम गर्ग के विरुद्ध रिश्वत केस में चालान पेश किया

CHANDIGARH, 18 APRIL: पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने बठिंडा ग्रामीण के विधायक अमित रत्न कोटफत्ता और उसके पी. ए. रशिम गर्ग के खि़लाफ़ दर्ज एफआईआर नंबर 1 तारीख़ 16-02-2023 को भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7, 7-ए और आइपीसी की धारा 120-बी के अंतर्गत बठिंडा रेंज के विजीलैंस पुलिस थाने में दर्ज केस सम्बन्धी बठिंडा अदालत में चालान पेश कर दिया गया है।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये आज यहाँ विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि 16. 02.2023 को बठिंडा रेंज विजीलैंस टीम ने बठिंडा ग्रामीण के विधायक के उक्त निजी सहायक को चार लाख रुपए की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों काबू करने के उपरांत भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान उक्त विधायक को भी 20- 02-2023 को इस मामले में गिरफ़्तार कर लिया गया था क्योंकि उसके पी. ए ने विधायक के नाम पर ही यह रिश्वत वसूल की थी।

इस मामले सम्बन्धी और जानकारी देते हुये उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से साल 2022-23 के दौरान 15वें वित्त आयोग के अधीन गाँव घुद्दा, ज़िला बठिंडा को 25 लाख रुपए की ग्रांट जारी की गई थी, जो अभी पंचायत को देनी थी परन्तु उक्त प्राईवेट पी. ए. रशिम गर्ग ने गाँव घुद्दा के सरपंच से इस ख़ातिर पाँच लाख रुपए रिश्वत की माँग की थी। परन्तु विजीलैंस ने 16. 02. 2023 को उसको उक्त ग्रांट जारी करने के एवज़ में 4 लाख की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। उक्त सरपंच ने उनकी तरफ से माँगे 50,000 रुपए पहले ही दे दिए थे।

प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले की जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि उक्त रिश्वत कथित दोषी रशिम गर्ग ने विधायक अमित रत्न के निर्देशों पर वसूली थी। इसके इलावा उसने गाँव घुद्दा के गुरदास सिंह से उसके गाँव की नंबरदारी दिलाने के बदले 2,50,000 रुपए की रिश्वत ली थी। जांच के दौरान हुए खुलासे के आधार पर विजीलैंस ने उक्त मामले में आइपीसी की 120-बी की एक और धारा जोड़ दी थी और मौजूदा केस में विधायक अमित रत्न को भी नामज़द करके 22- 02- 2023 को उसे शंभू से गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों मुलजिम न्यायिक हिरासत में और जेल में है। इस मामले की आगे जांच जारी है।

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