पंजाब विधान सभा चुनावः आचार संहिता लागू होने के बाद 74.90 करोड़ की वस्तुएं ज़ब्त

CHANDIGARH: पंजाब विधान सभा चुनाव के लिए राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत अलग-अलग इनफोरसमैंट टीमों से तरफ से राज्य में से 22 जनवरी, 2022 तक चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के सम्बन्ध में 74.90 करोड़ रुपए की कीमत की वस्तुएँ ज़ब्त की गई हैं।

इस सम्बन्धी विवरण देते हुये पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी.ई.ओ.) डा. एस. करुणा राजू ने आज बताया कि निगरान टीमों ने 3.62 करोड़ रुपए की 11.38 लाख लीटर शराब ज़ब्त की है। इसी तरह इनफोरसमैंट विंगों की तरफ से 56.17 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ बरामद करने के इलावा 14.05 करोड़ रुपए की बेनामी नकदी भी ज़ब्त की गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1140 अधिक संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है। इसके इलावा गड़बड़ी करने की संभावना वाले 2555 व्यक्तियों की शनाखत भी की गई है, जिनमें से 1426 व्यक्तियों के विरुद्ध पहले ही कार्यवाही शुरु की जा चुकी है जबकि बाकियों को भी जल्द काबू कर लिया जायेगा। उन्होंने यह भी बताया कि सुरक्षा के नज़रिए से सी.आर.पी.सी. एक्ट की रोकथाम सम्बन्धी धाराओं के अंतर्गत 287 व्यक्तियों को काबू किया गया है।

उन्होंने बताया कि ग़ैर ज़मानती वारंटों के 2366 मामलों पर कार्यवाही की जा चुकी है जबकि 173 मामलों पर कार्यवाही अमल अधीन है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य भर में 9077 नाके लगाऐ गए हैं। डा. राजू ने बताया कि निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार राज्य में कुल 3,90,275 लायसैंसी हथियारों में से अब तक 369086 हथियार जमा करवाए जा चुके हैं जबकि, राज्य में 41 बिना लायसेंस वाले हथियार ज़ब्त किये गए हैं।

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