पंजाब विधान सभा चुनाव: आचार संहिता लागू होने के बाद राज्य में 60.75 करोड़ रुपए की वस्तुएं जब्त

CHANDIGARH: पंजाब विधान सभा चुनाव के लिए राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत अलग-अलग इनफोरसमैंट टीमों से तरफ से राज्य में 20 जनवरी, 2022 तक चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन के सम्बन्ध में 60.75 करोड़ रुपए की कीमत की वस्तुएं ज़ब्त की गई हैं।

इस सम्बन्धी विवरण देते हुये पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी.ई.ओ.) डॉ. एस. करुणा राजू ने आज बताया कि निगरान टीमों ने 3करोड़ रुपए की 10.33 लाख लीटर शराब ज़ब्त की है। इसी तरह इनफोरसमैंट विंगों की तरफ से 44.57 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ बरामद करने के अलावा 12.32 करोड़ रुपए की बेनामी नकदी भी ज़ब्त की गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1112 अधिक संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है। इसके इलावा गड़बड़ी करने की संभावना वाले 2406 व्यक्तियों की शिनाखत भी की गई है, जिनमें से 1322 व्यक्तियों के विरुद्ध पहले ही कार्यवाही शुरु की जा चुकी है जबकि बाकियों को भी जल्द काबू कर लिया जायेगा। उन्होंने यह भी बताया कि सुरक्षा के नज़रिए से सी.आर.पी.सी. एक्ट की रोकथाम सम्बन्धी धाराओं के अंतर्गत 244 व्यक्तियों को काबू किया गया है।

उन्होंने बताया कि ग़ैर ज़मानती वारंटों के 2294 मामलों पर कार्यवाही की जा चुकी है जबकि 192 मामलों पर कार्यवाही अमल अधीन है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य भर में 7699 नाके लगाऐ गए हैं।

डॉ. राजू ने बताया कि निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार राज्य में कुल 3,90,275 लायसैंसी हथियारों में से अब तक 3,63,907 हथियार जमा करवाए जा चुके हैं, जो कि 93.72 फ़ीसद बनते हैं। जबकि, राज्य में 35 बिना लायसेंस वाले हथियार ज़ब्त किये गए हैं। 

इसके अलावा एम.सी.सी. टीमों ने सरकारी स्थानों से 15,658 और निजी स्थानों से 7404 बैनर, पोस्टर और दीवारी इश्तिहार भी हटाए हैं।

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