दो शूटरों की गिरफ्तारी कैनेडा स्थित गोल्डी बराड़ की पूरी साजिश का पर्दाफाश करने में करेगी मदद : डीजीपी गौरव यादव
CHANDIGARH, 17 NOVEMBER: पंजाब पुलिस ने आज प्रदीप सिंह की सुनियोजित हत्या करने वाले दो मुख्य शूटरों समेत तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। प्रदीप को 6 शूटरों ने 10 नवंबर, 2022 को कोटकपूरा में उसकी दुकान के बाहर मौत के घाट उतार दिया था।
डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने बताया कि गिरफ़्तार किये गए दो शूटरों की पहचान मनप्रीत सिंह उर्फ मनी (26) और भुपिन्दर सिंह उर्फ गोलडी (22) निवासी फरीदकोट के तौर पर हुई है, जबकि तीसरे गिरफ़्तार मुलजिम की पहचान बलजीत सिंह उर्फ मन्ना निवासी श्री मुक्तर साहिब के तौर पर हुई है।
डीजीपी ने कहा कि पंजाब पुलिस ने पहले दिन ही दो मुख्य शूटरों मनप्रीत मनी और भुपिन्दर गोलडी की पहचान कर ली थी और इस सम्बन्ध में पुलिस की तरफ से व्यापक छापेमारी की जा रही थी। उन्होंने बताया कि ख़ुफिय़ा जानकारी के नेतृत्व वाली सांझी कार्यवाही के दौरान, काउन्टर इंटेलिजेंस जालंधर, होशियारपुर पुलिस और फरीदकोट पुलिस ने होशियारपुर जिले के बाहरी इलाके से दोनों शूटरों को काबू किया, जब वह हिमाचल प्रदेश को भागने के लिए बस पकडऩे का इन्तज़ार कर रहे थे।
उन्होंने बताया कि गिरफ़्तार किये गए दोनों शूटरों पर फिरौती और अन्य अपराधों से सम्बन्धित मामले दर्ज हैं और उनसे पूछताछ के दौरान वारतदात को अंजाम देने में मदद करने वाले कैनेडा स्थित आतंकवादी गोलडी बराड़ और उसके साथियों के नैटवर्क की तरफ से रची गई सारी साजिश का पर्दाफाश होने की उम्मीद है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि ऐसी एक और सफलता दर्ज करते हुये फरीदकोट पुलिस ने बलजीत मन्ना, जिसने दो नाबालिगों और जतिन्दर जीतू के तौर पर पहचाने गए हरियाणा के तीन शूटरों को लाजिस्टिक सहायता प्रदान की थी, के दोष में फरीदकोट के जैतो क्षेत्र से गिरफ़्तार किया है। हरियाणा के तीनों शूटरों को कुछ दिन पहले दिल्ली स्पैशल सैल ने गिरफ़्तार किया था।
एसएसपी फरीदकोट राजपाल सिंह ने बताया कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पहली श्रेणी ( जेऐमआईसी) की अदालत की तरफ से कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों का पाँच दिन के लिए पुलिस रिमांड देने के उपरांत पुलिस की तरफ से दोनों नाबालिग मुलजिमों को पूछताछ के लिए लाया गया है और इस सम्बन्धी और पूछताछ जारी है।
जि़क्रयोग्य है कि थाना सिटी कोटकपूरा में आइपीसी की धारा 302, 307, 148, 149 और 120-बी और हथियार एक्ट की धाराओं 25/ 54/ 59 के अधीन एफ. आई. आर. नम्बर 228 तारीख़ 10. 11. 2022 पहले ही दर्ज है।