CHANDIGARH 26, JULY: डायरैक्टर जनरल ऑफ पुलिस (डीजीपी), पंजाब गौरव यादव ने आज बताया कि गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और अनमोल बिश्नोई को एक और बड़ा झटका देते हुए पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (ए.जी.टी.एफ.) ने बठिंडा पुलिस के साथ साझे ऑपरेशन में उनके दो नज़दीकी साथियों को उस समय गिरफ़्तार किया, जब वह बठिंडा के गाँव पथराला के द्वारा हरियाणा भागने की कोशिश कर रहे थे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा-निर्देशों पर पंजाब पुलिस द्वारा गैंगस्टरों के विरुद्ध शुरु की गई जंग के दौरान मिली सफलताओं में यह एक और बड़ी उपलब्धि है।
पकड़े गए व्यक्तियों की पहचान मलकीत सिंह उर्फ किट्टा निवासी गाँव भैणी और हरदीप सिंह उर्फ मामा निवासी गाँव आकलिया जलाल जि़ला बठिंडा के रूप में हुई है। दोनों आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है और यह दोनों पंजाब पुलिस को कई जघन्य अपराधों के मामलों में वांछित हैं। पुलिस ने इनके कब्ज़े से सात पिस्तौल (छह .32 बोर और एक .30 बोर) समेत गोला-बारूद और ए.एस.आई रैंक की पुलिस वर्दी भी बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा उनका मोटरसाईकल भी ज़ब्त किया गया है, जिसका प्रयोग कर वह भागने की कोशिश कर रहे थे। यह सफलता एजीटीएफ द्वारा अमृतसर के भकना गाँव में पुलिस मुठभेड़ के दौरान पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के दो कातिलों को मार गिराए जाने के कुछ दिन बाद हासिल हुई है। गौरतलब है कि गोल्डी बराड़, जो इस समय कनाडा में रह रहा है, सिद्धू मूसेवाला कत्ल कांड का मास्टरमाइंड है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गोल्डी बराड़ के दो साथियों द्वारा बड़ी संख्या में हथियार लेकर मोटरसाईकल पर राज्य से फऱार होने की कोशिश के बारे में विश्वसनीय सूचना मिलने पर ए.जी.टी.एफ ने बठिंडा पुलिस के साथ मिलकर गाँव पथराला की लिंक रोड पर नाकाबंदी कर दोनों को काबू किया है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जाँच से पता लगा है कि गिरफ़्तार आरोपियों ने गोल्डी बराड़ के निर्देशों पर जैसलमेर में राजस्थान के गैंगस्टर कैलाश मंजू के कत्ल की असफल कोशिश की थी, जब वह ज़मानत पर बाहर आया था।
इसके अलावा डीजीपी ने बताया कि गिरफ़्तार व्यक्तियों ने गैंगस्टर सुक्खा दुनेके के तीन साथियों डागर, फतेह नगर और कौंसल चौधरी को भी तब मारने की असफल कोशिश की थी, जब नकोदर पुलिस ने कबड्डी खिलाड़ी सन्दीप नंगल अंबिया कत्ल मामले में उनको प्रोडक्शन वॉरंट पर लाया गया था। गिरफ़्तार किए गए इन दो व्यक्तियों के सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस से संबंधों के बारे में डीजीपी ने कहा कि पुलिस इस पक्ष से भी जांच कर रही है। गौरतलब है कि एफआईआर नं. 111 तारीख़ 25 जुलाई 2022 को आम्र्स एक्ट की धारा 25 (1) ए/54/ 59 के अंतर्गत थाना संगत बठिंडा में दर्ज की गई है और एफ.आई.आर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 171 को भी शामिल किया गया है।