CHANDIGARH: पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने दलित जाति से सम्बन्धित व्यक्ति की गलत रिपोर्ट देने वाले सब-इंस्पेक्टर के विरुद्ध एस.सी. एक्ट के अधीन मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की चेयरपरसन श्रीमती तेजिन्दर कौर ने बताया कि रायकोट निवासी अनुसूचित जाति से संबंधित नौजवान गुरसेवक सिंह पुत्र जगदेव सिंह ने आयोग को लिखित शिकायत की थी कि थाना रायकोट के मुख्य अफ़सर श्री अमरजीत सिंह (सब-इंस्पेक्टर) की तरफ से वास्तिवक तथ्यों को आँखों से अनदेखा करके उसे बिना किसी दोष से समाज विरोधी करार दिया गया था।
आयोग की तरफ से शिकायत की तथ्यों के आधार पर जांच की गई और दोष सही पाएगे। जिस पर थाना रायकोट के समकालीन मुख्य अफ़सर सब-इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह के खि़लाफ़ तत्थहीन, गलत और झूठी पुलिस रिपोर्ट सहायक क्लैकटर कम उप-मंडल मैजिस्ट्रेट रायकोट को देने का सख़्त नोटिस लेते हुए उक्त पुलिस अफ़सर के विरुद्ध अनुसूचित जातियों और अनुसूचित कबीलों (अत्याचार निवारण) एक्ट 1989, संशोधित एक्ट 2015 की धारा 4 और 5 के अंतर्गत और भारतीय आचार संहिता की धारा 182 के अधीन मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्यवाही का आदेश दिया है और आयोग के आदेशों पर की गई कार्यवाही सबंधी 7 सितम्बर, 2020 को आयोग को अवगत करवाने के आदेश दिए हैं।