पंजाब में वोटर सूची में सारांश संशोधन के लिए विशेष मुहिम की शुरूआत

CHANDIGARH: प्रात्रता की तारीख़ के तौर पर 1 जनवरी, 2021 की विशेष सारांश संशोधन (समरी रिवीजऩ) के सम्बन्ध में फोटो वोटर सूची के मसौदे का प्रकाशन राज्य के समूह विधानसभा हलकों में सम्बन्धित मतदाता रजिस्ट्रेशन अफसरों (E.R.O.) द्वारा 16 नवंबर, 2020 को प्रकाशित की गई थी।

इस सम्बन्ध में दावे और ऐतराज़ दायर करने की प्रक्रिया 16 नवंबर से शुरू हो गई है और यह 15 दिसंबर तक जारी रहेगी। वोटर सूची के मसौदे के अनुसार वोटर सूची में कुल 2,06,80,347 वोटर हैं और इनमें से 1,08,98,294 पुरुष और 97,81,488 औरतें और 565 ट्रांसजैंडर हैं।

साल 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य का लिंग अनुपात 908 है, जबकि इस सूची में लिंग अनुपात 896 दिखाया गया है। वोटर सूची में 1656 प्रवासी भारतीय वोटरों के तौर पर रजिस्टर्ड हैं।

ड्राफ्ट वोटर सूची की कापियों का निरीक्षण करने के मद्देनजऱ बूथ स्तर अफसरों (B.L.Os) और मतदाता रजिस्ट्रेशन अफसरों (E.R.O.) को उपलब्ध होने जा रही हैं। कोई भी व्यक्ति वोटर सूची की जांच करने के लिए सी.ई.ओ, पंजाब की वैबसाईट http://ceopunjab.nic.in / और लॉगइन कर सकता है। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा राज्य भर के सभी पोलिंग स्टेशनों पर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं और बी.एल.ओज़ वहां मौजूद रहेंगे।

मुख्य चुनाव अधिकारी (C.E.O.) पंजाब ने जिला चुनाव अधिकारियों (D.E.Os) और मतदाता रजिस्ट्रेशन अफसरों (E.R.Os) को निर्देश दिए हैं कि वह क्षेत्रीय कर्मचारारियों को तैयार रहने और विशेष सारांश संशोधन-2021 की सफलता के लिए वोटरों की सही कवरेज की जाए। आज पहला कैंप आयोजित किया गया और वोटर कार्ड में नाम दर्ज कराने या दुरुस्त करने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने-अपने बूथों पर देखे गए।

22 नवंबर (शनिवार), 5 दिसंबर (शनिवार) और 6 दिसंबर (रविवार) को भी विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। सूची में नाम शामिल करने सम्बन्धी अर्ज़ियाँ शामिल किए जाने पर ऐतराज़ों सम्बन्धी अर्ज़ियाँ, और ऐंट्रियां में संशोधन करने के लिए voterportal.eci.gov.in. के द्वारा ऑनलाइन दाखि़ल की जा सकती है। यह सेवा पूरी तरह से मुफ़्त है।

वोटर 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक और उपरोक्त विशेष मुहिम वाले दिनों को भी सम्बन्धित पोलिंग स्टेशनों, मतदाता रजिस्ट्रेशन अफसरों / सहायक मतदाता रजिस्ट्रेशन अधिकारी दफ़्तर से भी फार्म प्राप्त कर सकते हैं और भरे गए फॉर्म जमा करवा सकते हैं।  सभी योग्य भारतीय नागरिक जो 1 जनवरी, 2021 को पात्रता की तारीख़ के तौर पर 18 साल के हो चुके हैं, वोटरों के तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए अर्ज़ी दे सकते हैं।

उनको दो रंगीन तस्वीरों समेत अपने पते का प्रामाणिक सुबूत और जन्म तिथी के प्रामाणिक दस्तावेज़ पेश करने होंगे। इस सम्बन्ध में दावों और ऐतराज़ों का निपटारा 5 जनवरी, 2021 तक सेहत मापदण्डों की जांच और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की मंज़ूरी प्राप्त करने के लिए 14 जनवरी तक और 15 जनवरी, 2021 को वोटर सूची की अंतिम छपाई और डाटाबेस को अपडेट करने के लिए किया जाएगा।

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