पंजाब सरकार ने ‘तम्बाकू मुक्त कार्यस्थल’ मुहिम की शुरुआत की

CHANDIGARH: पंजाब सरकार ने तम्बाकू के प्रयोग को ख़त्म करने और बच्चों एवं नौजवानों को इससे बचाने और कार्यस्थलों को तम्बाकू मुक्त करने के लिए ‘तम्बाकू मुक्त कार्यस्थल’ विषय के अधीन एक मुहिम शुरू की है। 

अधिक विवरण देते हुए स्वास्थ्य मंत्री स. बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि पंजाब 1 नवंबर को पंजाब राज्य ‘तम्बाकू निषेध दिवस’ मनाने वाला देश का पहला राज्य है। मुहिम का विषय ‘तम्बाकू मुक्त कार्यस्थल’ है।

पंजाब ई-सिग्रेेट, हुक्का बार पर समय पर पाबंदी लगाकर और कॉलेजों/यूनिवर्सिटी के होस्टलों को तम्बाकू मुक्त घोषित करके नौजवानों की तरफ ध्यान केन्द्रित करने वाला एक अग्रणी राज्य भी है।

राज्य तम्बाकू की समस्या को रोकने के लिए यत्न जारी रखेगा, क्योंकि यह छोटे बच्चों और नौजवानों को तम्बाकू के सेवन से रोकने और मौजूदा समय में इसका सेवन कर रहे प्रयोक्ताओं को तम्बाकू छोडऩे के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि इस मुहिम का उद्देश्य सभी दफ्तरों को तम्बाकू मुक्त बनाना और तम्बाकू का प्रयोग न करने वालों को कार्यस्थलों पर तम्बाकू के धुएँ से बचाना है।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग, पंजाब ने तम्बाकू नियंत्रण को एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के तौर पर लिया है। राज्य के सभी 22 जि़लों को तम्बाकूनोशी मुक्त घोषित किया गया है। कुल 739 गाँवों ने अपने आप को तम्बाकू मुक्त घोषित किया है। हालाँकि, साल 2019-20 के दौरान, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों एक्ट, 2003 (कोटपा 2003) के अंतर्गत उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध 21,581 चालान जारी किए गए हैं।

सभी जि़लों में तम्बाकू मुक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों में मुफ़्त काऊंसलिंग सेवाओं और तम्बाकू छोडऩे वाली दवाएँ जैसे बुपरोपाईन गोली, निकोटीन ग़म और पैचस मुहैया करवाए जा रहे हैं। साल 2019-20 में कुल 20,239 तम्बाकू प्रयोक्ताओं ने इन केन्द्रों पर सेवाएं प्राप्त की हैं।

तम्बाकू के प्रयोग को विश्व स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा ख़तरा बताते हुए उन्होंने कहा कि तम्बाकूनोशी करने वाले सबसे पहले घातक बीमारियों और जल्दी मौत का शिकार होते हैं और दूसरा तम्बाकू का सेवन करने वालों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के कारण संक्रमण फैलने से स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा होने का ख़तरा भी बढ़ जाता है।

उन्होंने पंजाब के सभी नागरिकों से अपील की कि वह सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू का प्रयोग या तम्बाकू न थूकें , क्योंकि इसकी भारतीय दण्डावली, 1860 की धारा 268, 269 और 278 के अंतर्गत मनाही है। इस मुहिम के अंतर्गत उल्लंघन करने वालों के खि़लाफ़ सख़्त कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने कहा कि समूह सरकारी दफ्तरों को तम्बाकू मुक्त घोषित करने और तम्बाकू विरोधी कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए 1 नवंबर से 7 नवंबर 2020 तक एक विशेष सप्ताह भर चलने वाली मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जि़ला स्तर पर सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं को तम्बाकू मुक्त घोषित किया जाएगा।

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