CHANDIGARH: पंजाब सरकार ने आज कंटेनमैंट ज़ोनों से बाहर के क्षेत्रों में और ज्यादा गतिविधियां खोलने की आज्ञा दी है जिसमें होटलों, शॉपिंग मालों और मल्टीप्लेक्सों में बार खोलने की मंजूरी देना शामिल है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब सरकार ने पंजाब में कंटेनमैंट ज़ोनों से बाहर के क्षेत्रों में स्थित होटल, शॉपिंग मालों और मल्टीप्लेक्सों में बार खोलने की इजाज़त देने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि इन व्यापारिक अदारों की मैनेजमेंट स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर लागू की मानक हिदायतों की पालना को यकीनी बनाऐगी।
इससे पहले, राज्य सरकार ने 8 जून, 2020 को पंजाब के कंटेनमैंट ज़ोनों से बाहर के क्षेत्रों में होटल, रैस्टोरैंट और अन्य आतिथ्य सेवाओं और शापिंग माल आदि खोलने की इजाज़त दे दी थी जिसमें यह शर्त लगाई गई थी कि आबकारी विभाग के लायसेंस के अनुसार रैस्टोरैंटों और होटलों के कमरों में शराब परोसी जा सकती है परन्तु बारों को पिछले दिशा-निर्देशों के अनुसार बंद रखना होगा।