CHANDIGARH: हरियाणा सरकार ने बरोदा विधानसभा उपचुनाव के लिए आगामी 3 नवंबर को होने वाले मतदान के दृष्टिगत सरकारी कर्मचारियों के लिए 3 नवंबर को ‘सार्वजनिक अवकाश’ के साथ-साथ ‘अवकाश’ अधिसूचित किया है ताकि वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यह अवकाश परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा, उपरोक्त विधानसभा क्षेत्र में पडऩे वाले विभिन्न कारखानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में भी अवकाश रहेगा ताकि सभी नागरिक अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।