CHANDIGARH, 8 MARCH: पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने मुलजिम हरदीप सिंह की पत्नी पूजा रानी को गिरफ्तार किया है, जोकि पांच अन्य मुलजिमों समेत ख़ुद को विजीलैंस और सी.बी.आई. अधिकारी बताकर अलग-अलग व्यक्तियों से पैसे वसूलती थी। उसे अदालत में पेश करके मुकदमे की आगे पूछताछ के लिए विजीलैंस ब्यूरो द्वारा दो दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये राज्य विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि पूजा रानी के चार साथियों को पहले ही गिरफ़्तार किया जा चुका है जिन्होंने ख़ुद को चंडीगढ़ दफ़्तर के विजीलैंस अधिकारी बताकर एक किसान को झूठे केस में फसाने की धमकी देकर उससे 25 लाख रुपए के दो चैक लिए थे। इस केस में मुलजिम मनजीत सिंह और परमजीत सिंह निवासी गाँव मेहलों, तहसील समराला, परमिन्दर सिंह निवासी आकाश कालोनी, होशियारपुर और पिन्दर सोढी निवासी चब्बेवाल ज़िला होशियारपुर न्यायिक हिरासत में हैं और एक अन्य दोषी हरदीप सिंह निवासी गाँव खमाणों, ज़िला फतेहगढ़ साहिब अभी फ़रार है।
उन्होंने आगे बताया कि यह मामला शिकायतकर्ता पलविन्दर सिंह निवासी गाँव भैनी सालू, थाना कूम कलाँ, ज़िला लुधियाना की तरफ से दर्ज करवाया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने अपनी पैतृक ज़मीन में से 18 एकड़ ज़मीन बेच दी थी। इसके बाद उसे पंचायती ज़मीन की बिक्री सम्बन्धी नोटिस मिला, जिसके बाद 12 अगस्त, 2023 को तीन अज्ञात व्यक्ति उसके घर आए और अपने आप को सैक्टर-17 चंडीगढ़ में विजीलैंस विभाग का अधिकारी बताया।
शिकायतकर्ता ने दोष लगाया कि पंचायती ज़मीन बेचने के मामला रफा-दफ़ा करने के लिए उन्होंने चंडीगढ़ दफ़्तर में जांच पैंडिंग होने का हवाला देते हुये उससे 50 लाख रुपए की माँग की और धमकाया कि पैसे न देने की सूरत में शिकायतकर्ता के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज किया जायेगा। कानूनी परेशानी से डरते शिकायतकर्ता 25 लाख रुपए देने के लिए राज़ी हो गया और मुलजिमों ने उस से 15 लाख और 10 लाख रुपए के दो चैक यह कह कर ले लिए कि जब 25 लाख रुपए नकद मिलने जाएंगे तो यह चैक शिकायतकर्ता को वापस कर दिए जाएंगे। उसने आगे बताया कि उस मौके पर एक मुलजिम उससे 27,000 रुपए और उसका फ़ोन नंबर ले गया।
प्रवक्ता ने बताया कि इसके बाद शिकायतकर्ता को उसके वटसऐप पर धमकी भरी काल आई थी कि यदि वह किये वायदे के मुताबिक 25 लाख रुपए नकद देने में असफल रहता है तो उसके खि़लाफ़ आपराधिक मामला दर्ज किया जायेगा। इस सम्बन्धी एफआईआर नंबर 20 तारीख़ 28. 8. 2023 को भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7, 7 ए और आइपीसी की 384, 120-बी के अंतर्गत विजीलैंस ब्यूरो, लुधियाना रेंज में दर्ज की गई थी।
प्रवक्ता ने आगे बताया कि मुख्य मुलजिम पिन्दर सोढी ने इस केस की तफ्तीश के दौरान शिकायतकर्ता समेत दूसरे व्यक्तियों के साथ भी धोखाधड़ी करने के लिए अपनाये गए तरीकों के बारे भी कई अहम खुलासे किये हैं और उक्त मुलजिम पूजा रानी की संलिप्ता के बारे भी बताया है। उपरांत उसे भी एक मुलजिम के रूप में इस केस में नामज़द किया गया है। इस केस के सम्बन्धी पूजा रानी अपने पति हरदीप सिंह के साथ दिल्ली रह रही थी जोकि इस समय पर फ़रार है।
प्रवक्ता ने बताया कि काफ़ी मुशक्कत के बाद मुलजिम पूजा रानी को लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाज़ा के नज़दीक टैक्सी के द्वारा गुज़रते गिरफ़्तार किया गया। विजीलैंस ब्यूरो की टीम ने उसके कब्ज़े में से दो मोबाइल फ़ोन और केस से सम्बन्धित कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ भी बरामद किये हैं।
ज़िक्रयोग्य है कि जाँच के दौरान यह बात सामने आई है कि उक्त मुलजिमों ने जून 2023 में हरियाणा राज्य के गाँव पेहोवा के एक परिवार के घर अपने आप को सी. बी. आई. अधिकारी बता कर छापेमारी की और 52 लाख रुपए की रकम निगल ली थी।