पंजाब में दीवाली और गुरुपर्व पर दो घंटे सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत

सरकार ने क्रिसमस के त्योहार पर भी पटाखे चलाने का समय निर्धारित किया

CHANDIGARH: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने मंडी गोबिन्दगढ़ को छोडक़र राज्य में दिवाली और गुरूपर्व पर प्रदूषण मुक्त ग्रीन पटाख़े चलाने के लिए दो घंटों का समय देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने क्रिसमस के त्योहार पर भी कुछ रोक लगाने से पटाख़े चलाने की इजाज़त देने का भी ऐलान किया है। मंडी गोबिन्दगढ़, जहाँ हवा में प्रदूषण का स्तर बुरा है, में आधी रात से भाव 9-10 नवंबर से लेकर 30 नवंबर-1 दिसंबर तक मुकम्मल पाबंदी लागू की जा चुकी है।

इन आदेशों के मुताबिक सिफऱ् ग्रीन पटाख़े चलाने की ही इजाज़त होगी और यह हुक्म राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा-निर्देशों के साथ-साथ कोविड की समस्या पटाख़ों के साथ और गंभीर हो जाने की रिपोर्टों के मद्देनजऱ अलग -अलग अदालतों के आदेशों की पालना में किए गए हैं।

दीवाली वाले दिन (14 नवंबर) रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाख़े चलाए जा सकते हैं, गुरूपर्व (30 नवंबर) को प्रात:काल 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 से 10 बजे तक ग्रीन पटाख़े चलाने की आज्ञा दी जाएगी। इसी तरह क्रिसमस के मौके पर लोग यह पटाख़े रात 11:55 से लेकर प्रात:काल 12:30 बजे तक चलाए जा सकते हैं।

कोविड संबंधी हुई वर्चुअल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण विभाग को इस सम्बन्ध में अपेक्षित नोटिफिकेशन जारी करने के लिए निर्देश दिए।

इन रोकों की किसी भी किस्म का उल्लंघन के विरुद्ध चेतावनी देते हुए उन्होंने डी.जी.पी. दिनकर गुप्ता को कानून के अनुसार बनती कार्यवाही यकीनी बनाने के लिए सख्ती से पेश आने के लिए कहा।


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