जि़ला अधिकारियों को 21 अक्तूबर, 2022 तक अविभाजित राशि खजाने में जमा करवाने के हुक्म
CHANDIGARH, 13 OCTOBER: पंजाब सरकार के सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा बुज़ुर्गों, विधवाओं, आश्रित बच्चों और दिव्यांगजनों की पेंशनों सम्बन्धी मेरे हुक्मों के अनुसार सर्वे किया गया है। उक्त प्रगटावा पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री डॉ. बलजीत कौर द्वारा किया गया। सर्वे सम्बन्धी कुछ अखबारों में छपी खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि 04 अगस्त, 2022 को उन्होंने विभाग के जि़ला अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी। मीटिंग के दौरान उन्होंने समूह जि़ला अधिकारियों को हिदायत की थी कि बुढापा पेन्शन, विधवा और बिना आश्रय प्राप्त औरतों, आश्रित बच्चों और दिव्यांजनों के लिए वित्तीय सहायता स्कीम के मृत हो चुके लाभार्थियों की पहचान की जाये। यह सुनिश्चित बनाया जाये कि किसी भी मृतक लाभार्थी के खाते में पेन्शन न भेजी जाये। बुढापा पेन्शन और अन्य वित्तीय सहायता स्कीमों के मौजूदा लाभार्थियों का सर्वे किया जाये।
विभाग द्वारा मेरे हुक्मों की पालना हेतु जि़ला सामाजिक सुरक्षा अफसरों को हिदायत की कि वह लाभार्थियों की लिस्टों सम्बन्धी बाल विकास प्रोजैक्ट अफसरों को भेजकर, लाभार्थियों में से मृतक की पहचान आंगनवाड़ी वर्करों के द्वारा करवाएंगे। बाल विकास प्रोजैक्ट अफ़सर यह डेटा एकत्रित करके जि़ला सामाजिक सुरक्षा अफसरों के दफ़्तर में भेजेंगे। उन्होंने बताया कि यह सर्वे मुकम्मल होने के उपरांत जि़ला सामाजिक सुरक्षा अफसरों द्वारा 90248 मृतक लाभार्थियों की पहचान की गई है। मृतक लाभार्थियों के खातों में आगे से पेन्शन की राशि भेजनी बंद कर दी गई है। इन लाभार्थियों के खाते तुरंत बंद करके और इन खातों में पड़ी अविभाजित राशि तारीख़ 21 अक्तूबर 2022 तक वापस सरकार के खजाने में जमा करवाने के लिए जि़ला सामाजिक सुरक्षा अफसरों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं। आदेशों के अनुसार कार्यवाही करते हुए मृतक लाभार्थी की पहचान करके इनके खातों में पड़ी राशि को वापस प्राप्त करने के साथ जहाँ सरकार का वित्तीय नुकसान रोका जा सकेगा और इस राशि से अन्य जरूरतमंद लोगों की सहायता की जा सकेगी।