पठानकोट पंचायती जमीन घोटाला: विजीलैंस ने ए.डी.सी. और लाभार्थियों के खिलाफ दर्ज किया केस, दो महिलाएं गिरफ्तार

CHANDIGARH, 10 AUGUST: पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने 734 कनाल और 1 मरला पंचायती जमीन घोटाले के सम्बन्ध में सेवामुक्त जि़ला विकास और पंचायत अफसर (डी.डी.पी.ओ.) कुलदीप सिंह, जिसके पास ए.डी.सी. (डी) पठानकोट का प्रभार भी था और सात अन्य व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस मामले में दो औरतों को गिरफ्तार किया गया है।  

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि मुलजि़म ए.डी.सी. कुलदीप सिंह ने 27-02-2023 को वीना परमार और अन्य बनाम ग्राम पंचायत गाँव गोल, ब्लॉक नरोट जैमल सिंह, जि़ला पठानकोट के मामले में प्राईवेट व्यक्तियों के हक में फ़ैसला सुनाया था। उसके इस दुर्भाग्यपूर्ण फ़ैसले के कारण 734 कनाल और 1 मरला पंचायती ज़मीन कुछ प्राईवेट व्यक्तियों के नाम तबदील होने का रास्ता साफ हो गया था।  

इस सम्बन्धी पूर्व डी.डी.पी.ओ. कुलदीप सिंह निवासी मकबूलपुरा (अमृतसर) और इस फ़ैसले के लाभार्थियों जिनमें वीना परमार निवासी कृष्णा नगर होशियारपुर, इन्दरदीप कौर निवासी फिऱोज़पुर सिटी, भारती बांटा निवासी कृष्णा नगर पठानकोट, तरसेम रानी निवासी गुरदासपुर, बलविन्दर कौर निवासी गाँव तारागढ़ (पठानकोट), मनजीत कौर निवासी गाँव तारागढ़ (पठानकोट) और प्रवीण कुमारी निवासी गाँव कलानौर (गुरदासपुर) शामिल हैं, के खि़लाफ़ थाना विजीलैंस ब्यूरो, अमृतसर रेंज में तारीख़ 09-08-2023 को आई.पी.सी. की धारा 409, 420, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (ए), 13 (2) के अंतर्गत एफ.आई.आर. नं. 26 दर्ज की गई है।  

प्रवक्ता ने बताया कि मुलजि़म इन्दरदीप कौर निवासी फिऱोज़पुर सिटी और भारती बांटा निवासी कृष्णा नगर पठानकोट, जिनको करीब 29 एकड़ पंचायती ज़मीन मिली, को गिरफ़्तार कर लिया गया है और बाकी मुलजि़मों की गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले की आगे की जांच जारी है।  

error: Content can\\\'t be selected!!