CHANDIGARH: केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 हेतू अल्पसंख्यक समुदाय के मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन एवं पारसी धर्मों से संबंधित मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिककोतर व मैरिट-सह-साधन आधारित पात्र छात्रों को छात्रवृति प्रदान करने के लिए ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मैट्रिक-पूर्व छात्रवृति के लिए 15 नवंबर तथा मैट्रिककोतर व मैरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति के लिए 30 नवंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदायों को प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मेट्रिक व मैरिट-कम-मिन्स के पात्र छात्रों को छात्रवृति प्रदान करने के लिए जिन छात्र-छात्राओं ने अंतिम परीक्षा में 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। उनके लिए राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल www.scholarship.gov.in पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आय प्रमाण-पत्र तथा अल्पसंख्यक प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा घोषित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होना जरूरी है, अन्यथा आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार छात्रवृति सीधे छात्रों/अभिभावकों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी। आवेदन कर्ता एक समय में केवल एक कोर्स/कक्षा के लिए ही छात्रवृति प्राप्त कर सकता है।
उन्होंने बताया कि ऑनलाईन छात्रवृति आवेदन के लिए आवेदन-पत्र के साथ पूर्व फाईनल परीक्षा प्रमाण-पत्र, आयकर प्रमाण-पत्र एवं अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाण-पत्र, बैंक पासबुक, पैन कार्ड व आधार नम्बर दस्तावेजों को सलंग्न करना अनिवार्य है। छात्रों द्वारा नई छात्रवृत्ति (पहली बार आवेदक) तथा नवीकरण छात्रवृत्ति (वह आवेदक जिसने 2020-21 के दौरान छात्रवृत्ति प्राप्त की) हेतू ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ती के लिए 15 नवंबर तथा मैट्रिककोतर व मैरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति के लिए 30 नवंबर 2021 हैं।