निकाय चुनाव में मतदान के लिए अब किस सूची में जरूरी है आपका नाम, जानिए यहां

CHANDIGARH: हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश  में निकट भविष्य में होने वाले नगर निगम और नगर परिषद के आम चुनाव तथा नगर पालिकाओं के उपचुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 25 सितंबर 2020 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची को बूथों और वार्डों के अनुसार वितरित और अपडेट करने के लिए कार्यक्रम जारी किया है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त दलीप सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम अंबाला, पंचकूला और सोनीपत तथा नगर परिषद, रेवाड़ी और नगरपालिका, बास, सिसाई और उकलाना (हिसार), धारूहेड़ा (रेवाड़ी), सांपला (रोहतक), इस्माइलाबाद (कुरुक्षेत्र), सढौरा (यमुनानगर) के आम चुनाव निकट भविष्य में आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा, नगर परिषद, फतेहाबाद के वार्ड नंबर- 14 और नगरपालिकाओं के 9 वार्डों यानी सफीदों (जींद) के वार्ड नंबर-9, इंद्री (करनाल) के वार्ड नंबर-7, अटेली मंडी (महेंद्रगढ़) के वार्ड नंबर- 3, 4, 7, 8 व 9, राजौंद (कैथल) के वार्ड नंबर- 12 और भूना (फतेहाबाद) के वार्ड नंबर- 13 के उपचुनाव भी आयोजत किए जाएंगे। इसलिए उपरोक्त बूथों और वार्डों के अनुसार मतदाता सूचियों के वितरण और अपडेशन के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। 

दलीप सिंह ने बताया कि जारी कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के संबंधित क्षेत्र की मतदाता सूचियों (भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पहली जनवरी, 2020 को अर्हता तिथि मानते हुए) का वितरण 12 अक्तूबर, 2020 से 26 अक्तूबर, 2020 तक किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए 27 अक्तूबर, 2020 को इन ड्राफ्ट मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जाएगा और दावे एवं आपत्तियां 3 नवंबर, 2020 को सायं तीन बजे तक (31 अक्तूबर, 2020 व 1 नवंबर, 2020 को छोडक़र) स्वीकार की जाएंगी। संशोधन प्राधिकारी द्वारा इन दावों एवं आपत्तियों का निपटान करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर, 2020 है और संशोधन प्राधिकारी के आदेशों के विरूद्ध उपायुक्त को अपील करने की अंतिम तिथि 16 नवंबर, 2020 है। उपायुक्त द्वारा अपीलों का निपटान 19 नवंबर, 2020 तक किया जाएगा और वार्ड अनुसार मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 27 नवंबर, 2020 को किया जाएगा।

डॉ. दलीप सिंह ने बताया कि इन नगर पालिकाओं की मतदाता सूचियों को विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूचियों के आधार पर तैयार किया जाता था और नए मतदाताओं को इनमें जोड़ा जाता था। परंतु सरकार द्वारा हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1994 में संशोधन करने के बाद इस प्रैक्टिस को बंद कर दिया गया। संशोधन के अनुसार, अब केवल विधानसभा क्षेत्रों के संबंधित क्षेत्र के मौजूदा मतदाताओं को नगर पालिकाओं के वार्डों में बांटा जाएगा और नगर पालिकाओं की मतदाता सूची में कोई नया मतदाता नहीं जोड़ा जाएगा। इसलिए, यदि कोई व्यक्ति संबंधित नगरपालिका की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाना चाहता है तो उसे पहले अपना नाम संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल करवाना होगा, अन्यथा उनका नाम सीधे नगरपालिका की मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का नाम इन नगरपालिकाओं के अंतिम प्रकाशित वार्ड वार मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो वह अपने नाम को जोडऩे/हटाने/ सुधार के लिए उपायुक्त को आवेदन कर सकता है लेकिन किसी भी नाम को जोडऩे/हटाने/सुधार केवल तभी किया जा सकता है, जब आवेदनकर्ता का नाम नामांकन पत्र दाखिल करने के पहले दिन तक विधानसभा मतदाता सूचियों के संबंधित भाग में मौजूद हो।

डॉ. दलीप सिंह ने शहरी क्षेत्रों के सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे आयोग की वेबसाइट www.secharyana.gov.in पर जाकर हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1994 और हरियाणा नगर निगम चुनाव नियम, 1978 के संशोधित नियमों से परिचित हों जाएं।

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