Electoral Bond: अब कोई जानकारी नहीं छिपा सकेगा SBI, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश

CHANDIGARH, 18 MARCH: सुप्रीम कोर्ट ने आज भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बांड से संबंधित उन सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया, जिसमें बांड को खरीदने की तारीख, बांड कैश कराने की तारीख, खरीददार और प्राप्तकर्ता का नाम, बांड की मूल्य राशि और अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या और बांड का सीरियल नम्बर शामिल है।

अदालत ने एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा को वीरवार शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करने का भी सख़्त आदेश दिया है, जिसमें बैंक द्वारा बताया जाना चाहिए कि बैंक के पास मौजूद सभी विवरणों का खुलासा कर दिया गया है और कोई भी विवरण छिपाया नहीं गया है।

गौरतलब है कि चुनावी बांड के मामले में एसबीआई अभी तक अहम जानकारी छिपा रहा था परन्तु आज के आदेश के बाद उसके आगे सारी जानकारी सार्वजनिक करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। आज सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और दूसरे जज भारतीय स्टेट बैंक से थोड़ा नाराज़ नज़र आए। उन्होंने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एसबीआई को सभी उपलब्ध विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। विवरण में खरीदे गए बांड के अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर आदि का खुलासा होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो बांड खरीदने वाले और उसके प्राप्तकर्ता के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी।

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