CHANDIGARH, 23 APRIL: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा में 25 मई को छठे चरण में होने वाले लोकसभा आम चुनाव के लिए 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी। पीठासीन अधिकारी प्रात 11 बजे नामांकन समय आरंभ होने से पहले सार्वजनिक सूचना जारी करेंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 मई होगी।
अग्रवाल चुनाव प्रबंधों को लेकर विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक सूचना अंग्रेजी व राज्य की आधिकारिक भाषा में जारी की जाएगी। सहायक पीठासीन अधिकारियों तथा अन्य सार्वजनिक कार्यालयों में जहां आमजन का आना-जाना हो, जैसे कि पंचायत समिति, ग्राम पंचायत इत्यादि के कार्यालय। सार्वजनिक सूचना में किसी भी प्रकार की जानकारी अधूरी नहीं होनी चाहिए।
अग्रवाल ने बताया कि नामांकन पत्र उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक द्वारा पीठासीन या सहायक पीठासीन अधिकारी कार्यालय में प्रात 11 बजे से 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र पीठासीन अधिकारी या सहायक पीठासीन अधिकारी के पास जमा करवाने आते समय अधिकतमन तीन वाहनों की अनुमति होगी और कार्यालय की 100 मीटर परिधि में वाहन खड़े करने होंगे। उम्मीदवार सहित पीठासीन अधिकारी या सहायक पीठासीन अधिकारियों के कार्यालयों में अधिकतम 5 व्यक्तियों की प्रवृष्टि की अनुमति होगी।
उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जारी इस दिशा-निर्देश की किसी प्रकार की अवहेलना को आयोग सहन नहीं करेगा और जिला के निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, सहायक पीठासीन अधिकारी या उम्मीदवार सहित ऐसे अन्य व्यक्ति और उसकी पार्टी इसी अवहेलना के लिए जिम्मेवार होंगे तो उनके खिलाफ आयोग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने के अंतिम एक घंटा अर्थात 2 बजे के बाद की वीडियोग्राफी बिना एडिटिंग के निरंतर की जाएगी। पीठासीन अधिकारी वीडियोग्राफी व सभी दस्तवेजों को सुरक्षित रखेंगे।
उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को सिक्योरिटी जमा करानी होती है। लोकसभा चुनाव के लिए यह 25 हजार रुपये तथा विधानसभा चुनाव के लिए 10 हजार रुपये होती है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति उम्मीदवारों के लिए यह राशि आधी होती है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सिक्योरिटी राशि पीठासीन अधिकारी या सहायक पीठासीन अधिकारी के सामने या तो नकद या फिर भारतीय रिजर्व बैंक या ट्रेजरी में जमा करानी होगी। चैक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से स्वीकार्य नहीं है।
उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र का पहला सैट फाइल करते समय या उससे पहले करवानी होगी। पीठानसीन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि नामांकन पत्र निर्धारित समय अवधि से बाहर प्राप्त न की जाए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के लिए एक प्रस्तावक तथा अन्य सभी उम्मीदवारों व दूसरों राज्यों की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के लिए 10 प्रस्ताव होने चाहिए। प्रस्ताव संबंधित लोकसभा व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए।