CHANDIGARH: कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री पंजाब विजय इंदर सिंगला ने राज्य के विभिन्न जि़लों में स्थित 9 स्कूलों को जारी किए गए ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ (एन.ओ.सी.) रद्द कर दिए हैं।
कैबिनेट मंत्री सिंगला ने बताया कि स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानियों के मामलों में मिली शिकायतों को उनकी तरफ से निजी तौर पर पढ़ा जा रहा है और 9 स्कूलों के मामलों की समीक्षा के बाद सरकार की हिदायतों का उल्लंघन करने पर इनके एन.ओ.सीज़. रद्द करने का फ़ैसला किया गया। जि़क्रयोग्य है कि स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्राइवेट स्कूल प्रबंधकों की ज्य़ादतियों के विरुद्ध ऐसी शिकायतें देने के लिए अपनी निजी ई-मेल आई.डी. vijayindersingla@gmail.com जारी की हुई है। सिंगला ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान ज़्यादातर शिकायतें मुलाजि़मों को तनख्वाह न देने या कम तनख्वाह देने की ही प्राप्त हो रही हैं। शिकायतें मिलने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने सम्बन्धित स्कूलों के प्रबंधकों को नोटिस जारी किए और जवाब तसल्लीबख्श न पाए जाने पर इन स्कूलों के ‘अनापत्ति प्रमाण पत्र’ रद्द कर दिए गए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार किसी भी स्कूल की मैनेजमेंट को मुलाजि़मों का शोषण करने या अन्य हिदायतों का उल्लंघन नहीं करने देगी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जिन स्कूलों के एन.ओ.सीज़. रद्द किए गए हैं, उनमें दो स्कूल अमृतसर और तीन लुधियाना जि़ले से सम्बन्धित हैं, जबकि एक-एक स्कूल फ़तेहगढ़ साहिब, होशियारपुर, बठिंडा और जालंधर जि़लों से सम्बन्धित हैं। इनमें अमृतसर के दिल्ली पब्लिक स्कूल और दविन्द्रा इंटरनैशनल स्कूल शामिल हैं, जबकि लुधियाना जि़ले के गुरू नानक पब्लिक स्कूल सराभा नगर, डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल भाई रणधीर सिंह नगर और अमृत इंडो-कैनेडियन अकादमी लाडियां खुर्द शामिल हैं। फ़तेहगढ़ साहिब के बालक यीशू कॉन्वेंट स्कूल गांव फाटक माजरा, होशियारपुर का रयात बहारा इंटरनैशनल स्कूल, जालंधर का इंडो-स्विस इंटरनैशनल कॉन्वेंट स्कूल और बठिंडा का विबग्योर स्कूल रामगढ़ भून्दड़ रोड के भी एन.ओ.सीज़. रद्द किए गए हैं।
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