हरियाणा में 3 जुलाई के बाद पंजीकृत सम्पत्तियों के स्वामित्व बदलाव के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं

CHANDIGARH, 3 JULY: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की शहरों में प्रॉपर्टी आईडी बनाने की योजना लोगों को बड़ी राहत पहुंचा रही है। अब शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में 3 जुलाई, 2023 के बाद पंजीकृत की गई सम्पत्तियाँ में प्रॉपर्टी आईडी में स्वामित्व में बदलाव के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी। कन्वेन्स डीड के पश्चात शहरी स्थानीय निकाय के डेटाबेस से स्वतः अपडेट हो जायेगा।

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