CHANDIGARH, 18 MAY: रक्षा सेवाओं के जवानों की शानदार सेवाओं को मान्यता देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब कैबिनेट ने बेमिसाल सेवाओं के बदले अवॉर्ड जीतने वालों को ज़मीन के बदले नकद राशि और नकद पुरस्कार में वृद्धि करने का फ़ैसला किया है। इस फ़ैसले से इन पुरस्कार विजेताओं को अधिक संतुष्टि मिलेगी और इस फ़ैसले से अन्य युवा भी भविष्य में देश के प्रति निस्वार्थ सेवा के लिए प्रोत्साहित होंगे।
इसके अंतर्गत ज़मीन के बदले नकद राशि सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक विजेताओं के लिए अब 2 लाख की जगह 2.80 लाख रुपए होगी, उत्तम युद्ध सेवा पदक विजेताओं के लिए यह राशि एक लाख की जगह 1.40 लाख रुपए, युद्ध सेवा पदक विजेताओं के लिए 50 हज़ार से 70 हज़ार रुपए, सेना/नौ सेना/वायु सेना पदक (डी) विजेताओं के लिए 30 हज़ार से 42 हज़ार रुपए, मैनशन-इन-डिस्पैचज़ (डी) विजेताओं के लिए 15 हज़ार की जगह 21 हज़ार, परम विशिष्ट सेवा पदक विजेताओं के लिए 2 लाख से 2.80 लाख रुपए, अति विशिष्ट सेवा पदक विजेताओं के लिए 75 हज़ार से 1.05 लाख और विशिष्ट सेवा पदक विजेताओं 30 हज़ार से 42 हज़ार रुपए कर दी गई है।
इसी तरह नकद पुरस्कार में भी वृद्धि करते हुए सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक विजेताओं के लिए 25 हज़ार से 35 हज़ार, उत्तम युद्ध सेवा पदक विजेताओं के लिए 15 हज़ार से 21 हज़ार रुपए, युद्ध सेवा पदक विजेताओं के लिए 10 हज़ार से 14 हज़ार रुपए, सेना/नौ सेना/वायु सेना पदक (डी) विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार 8 हज़ार से बढ़ाकर 11,200 रुपए कर दी गई। इसी श्रेणी में मैनशन-इन-डिस्पैच (डी) विजेताओं को नकद पुरस्कार 7 हज़ार से 9800 रुपए, परम विशिष्ट सेवा पदक विजेताओं को 20 हज़ार से 28 हज़ार रुपए, अति विशिष्ट सेवा पदक विजेताओं के लिए 10 हज़ार से 14 हज़ार रुपए और विशिष्ट सेवा पदक विजेताओं के लिए 5 हज़ार से 7 हज़ार रुपए पुरस्कार राशि कर दी गई है।गौरतलब है कि इस पुरस्कार राशि में साल 2011 के बाद कोई वृद्धि नहीं हुई थी।
शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए एक्स-ग्रेशिया अनुदान 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए की
एक और अहम फ़ैसले में कैबिनेट ने शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए एक्स-ग्रेशिया अनुदान 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए कर दिया है।
गौरतलब है कि पंजाब को देश की खडग़भुजा कहा जाता है और देश की एकता और अखंडता के लिए पंजाबियों ने रक्षा सेवाओं में अहम भूमिका निभाई है। पंजाब के सैनिकों ने अलग-अलग युद्धों में देश के लिए काफ़ी नाम कमाया है। रक्षा सेवाओं में रहते हुए देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले सैनिकों के परिवारों को पंजाब सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पहले ही बेमिसाली सेवाएं निभाने वाले सैनिकों के लिए एक्स-ग्रेशिया बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं।
पंजाब सरकार द्वारा नामज़द मार्केट कमेटियाँ भंग
पिछली सरकार से विरासत में मिली कुप्रबंधन के शिकार कृषि सैक्टर में सुधार के लिए एक और कदम उठाते हुए कैबिनेट ने मौजूदा नामज़द मार्केट कमेटियों को भंग करने को हरी झंडी दे दी। कैबिनेट के फ़ैसले के अनुसार पंजाब कृषि उपज मंडियों एक्ट 1961 की धारा 12 में सुधार कर सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को तेज़ी और कुशलता से लागू करने के लिए प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे, जो मार्केट कमेटियों की नामज़दगियों तक या एक साल तक, जो भी पहले हो, तक मार्केट कमेटियों की आधिकारिक ड्यूटियों और ताकतों का प्रयोग करेंगे।
गौरतलब है कि मौजूदा प्रबंध के अंतर्गत पंजाब कृषि उपज मंडियों एक्ट, 1961 की धारा 12 के अंतर्गत चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों को नामज़द किया जाता है।
पटवारियों की 1766 रेगुलर पदों के लिए सेवानिवृत्त पटवारियों/कानूनगो की ठेके के आधार पर सेवाएं लेने की मंज़ूरी
राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली में और कुशलता लाते हुए कैबिनेट ने पटवारियों के 1766 रेगुलर पदों पर सेवानिवृत्त पटवारियों/कानूनगो की ठेके के आधार पर सेवाएं लेने का फ़ैसला किया है।
कैबिनेट ने ग्रामीण सर्कलों (शहरी/अर्ध शहरी को छोडक़र) के लिए एक साल के लिए ठेके के आधार पर सेवानिवृत्त पटवारियों/कानूनगो में से पटवारियों के 1766 रेगुलर पद भरने के लिए कार्योत्तर मंजूरी दे दी है। इस फ़ैसले से पटवारियों की रेगुलर नियुक्ति तक राजस्व विभाग का कामकाज को सुचारू तरीके से चलाना सुनिश्चित बनेगा और पटवारियों को अतिरिक्त प्रभार के भार से मुक्ति मिलेगी। पटवारियों की रेगुलर नियुक्तियों के लिए पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा भर्ती प्रक्रिया चलाई जा रही है।
सिविल जजों के पद हाईकोर्ट के द्वारा भरने का फैसला
पंजाब कैबिनेट ने सिविल जज (जूनियर डिवीजऩ)-कम-जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के 79 पदों को पंजाब लोक सेवा आयोग के दायरे में से निकालकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा भरने का फ़ैसला किया है। इस फ़ैसले से नीचे की अदालतों के कामकाज को सुचारू करने के लिए नए जुडिशियल अफसरों की भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी आएगी।
वित्तीय आयुक्तों के सचिवालय सेवा नियमों में संशोधन
कैबनिट ने पंजाब वित्तीय आयुक्तों के सचिवालय (ग्रुप-ए) के सेवा नियम-2016 के नियम 7(2) और पंजाब वित्तीय आयुक्तों के सचिवालय (ग्रुप-बी) के सेवा नियम-2018 में संशोधन कर दिए हैं जिससे पंजाब सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम-1970 के मामलों में दंड अथॉरिटी और अपीलीय अथॉरिटी संबंधी वित्त कमिश्नजऱ् सचिवालय के कर्मचारियों को और स्पष्टता हो।
रक्षा सेवा कल्याण विभाग और पंजाब भूतपूर्व सैनिक निगम की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टों को मंजूरी
पंजाब कैबिनेट ने रक्षा सेवा कल्याण विभाग की साल 2018-19, 2019-20 और 2020-21 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टों के अलावा पंजाब भूतपूर्व सैनिक निगम की साल 2020-21 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी।