29 अप्रैल को जारी होगी अधिसूचना, नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 6 मई 2024
CHANDIGARH, 22 MARCH: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के मतदान राज्य में छठे चरण में 25 मई, 2024 को होंगे। इसके लिए 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि 6 मई, 2024 है। इसके लिए रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि, स्थान, समय, नामांकन पत्रों की जांच, पत्र वापिस लेने की तिथि इत्यादि जानकारी सार्वजनिक करेंगे और सरकारी कार्यालयों में नोटिस भी चस्पा करेंगे।
उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों को रिटर्निंग अधिकारी (आरओ), सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) के कार्यालय में अपने साथ अधिकतम 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी। साथ ही, आरओ तथा एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन लाने की अनुमति होगी।
अग्रवाल ने कहा कि लोकसभा आम चुनावों के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को अधिकतम 95 लाख रुपये चुनाव खर्च की अनुमति है। इसके लिए उम्मीदवारों को अलग से बैंक खाता खुलवाना होगा और चुनाव खत्म होने के एक माह के अंदर-अंदर आयोग को चुनाव खर्च का ब्यौरा देना होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 25 हजार रुपये है। अनुसूचित जाति व जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यह राशि 12,500 रुपये है। सिक्योरिटी डिपॉजिट नकद या ट्रेजरी के माध्यम से ही स्वीकार्य होगी। चैक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से इस राशि को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि नामांकन भरने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी और आरओ द्वारा सभी दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से रखा जाएगा। एक उम्मीदवार अधिकतम 4 नामांकन पत्र भर सकता है तथा 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ सकता है। नामांकन पत्र उम्मीदवार द्वारा या उसके प्रस्तावक द्वारा भरा जा सकता है। नामांकन पत्र डाक द्वारा नहीं भेजा जा सकता, बल्कि आरओ/एआरओ के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से ही प्रस्तुत किया जाएगा।
उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड करना होगा सार्वजनिक
अनुराग अग्रवाल ने कहा कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड, यदि कोई है तो, उसकी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इसके लिए उम्मीदवार को फॉर्म-26 में एफिडेविट के साथ अपने आपराधिक मामले की पूरी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा, संबंधित राजनीतिक पार्टी को भी उम्मीदवार के आपराधिक मामले की जानकारी अपनी पार्टी की अधिकारिक वेबसाइट पर डालनी होगी। उन्होंने कहा कि नामांकन भरने के उपरांत उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टी को समाचार पत्रों तथा टीवी चैनलों में भी कम से कम 3 बार आपराधिक मामले की जानकारी सार्वजनिक करनी अनिवार्य है
कम से कम 75 प्रतिशत मतदान का लक्ष्य
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि राज्य में 25 मई, 2024 को होने वाले लोकसभा आम चुनावों के मतदान में नागरिकों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा युद्धस्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। हर पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करे इसके लिए नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। वर्ष 2019 के लोकसभा आम चुनावों में राज्य में लगभग 70 प्रतिशत मतदान हुआ था, जोकि राष्ट्रीय औसत से अधिक था। इस बार हमारा लक्ष्य है कि राज्य में कम से कम 75 प्रतिशत मतदान हो।
अनुराग अग्रवाल ने कहा कि इस बार मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने हेतु भारतीय डाक विभाग व इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ समझौता ज्ञापन किया है। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को संदेश देना है कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी अहम है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि हरियाणा में 62 बैंकों की लगभग 5600 से अधिक शाखाओं का बड़ा नेटवर्क है। बैंकों के सहयोग से एटीएम व शाखाओं में पोस्टर व स्टीकर इत्यादि चस्पा किए जाएंगे और बैंकों में आने वाले नागरिकों को मतदान करने हेतु प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार का थीम चुनाव का पर्व-देश का गर्व है, इसलिए नागरिकों के मताधिकार के प्रयोग के बिना यह पर्व अधूरा है। जनता को हर पाँच वर्ष बाद यह अवसर मिलता है, इसलिए इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि हरियाणा में इस बार 1 करोड़ 98 लाख 29 हजार 675 पंजीकृत मतदाता हैं। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि प्रत्येक मतदाता बिना प्रलोभन व भय के अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करे। राज्य में 19812 मतदान केंद्र हैं।