CHANDIGARH: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। वित्त वर्ष 2020-21 में कुल आबकारी संग्रहण 6792 करोड़ रुपये का रहा जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में 6361 करोड़ रुपये का संग्रहण हुआ था। मई, 2020 के पहले सप्ताह तक पूर्ण लॉकडाउन और वर्ष 2020-21 में लम्बे समय के लिए समग्र आर्थिक मंदी के बावजूद, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान आबकारी राजस्व में 6.69 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।
चूंकि, वर्ष 2020-21 के लिए खुदरा विक्रेताओं के आवंटन की अवधि 19 मई, 2021 को समाप्त हो जाएगी, इसलिए नीति वर्ष 2020-21 के लिए आबकारी राजस्व में वृद्धि 15 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति को सभी हितधारकों की आकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए तैयार किया गया है। नई आबकारी नीति 2021-22 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-
वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति की अवधि 20 मई, 2021 से 19 मई,2022 तक होगी। शराब के ठेके एक वर्ष (365 दिन) की अवधि के लिए आवंटित किए जाएंगे। सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 में शराब की बिक्री पर कोविड उपकर को बंद / समाप्त करने का निर्णय लिया है। कोविड महामारी को मद्देनजर रखते हुए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए 2020-21 में कोविड उपकर लगाया गया था।
वर्ष 2020-21 के सीएल (एल-14 ए) और आईएमएफएल (एल -2) जोन के मौजूदा लाइसेंसधारकों को नीति वर्ष 2021-22 (यानी 20 मई,2021 से 19 मई,2022 तक) के लिए अपने लाइसेंस को नवीनीकृत करने का विकल्प दिया गया है। सीएल और आईएमएफएल ज़ोन के लाइसेंसों को वर्ष 2020-21 के लिए ‘बेस लाइसेंस फीस/आनुपातिक लाइसेंस फीस, जैसा भी मामला हो’ पर 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नवीनीकृत किया जाएगा। शेष जोन जिनका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, उनके लिए बोलियाँ आमंत्रित की जाएंगी।
यदि वर्ष 2020-21 के मौजूदा लाइसेंसधारकों से सीएल (एल-14ए) और आईएमएफएल (एल-2) के जोन के ठेकों के नवीनीकरण के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो सक्षम प्राधिकारी सभी जोन के ठेकों के लिए ई-बोली / ई-निविदा आमंत्रित कर सकते हैं। नीति वर्ष 2021-22 के दौरान, आईएमएफएस का कोटा 550 लाख प्रूफ लीटर से बढ़ाकर 625 लाख प्रूफ लीटर कर दिया गया है। आईएमएफएस के बढ़े हुए कोटे को शराब के ठेकों के सभी जोन के मूल कोटे में आनुपातिक रूप से जोड़ा जाएगा। देशी शराब के कोटे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
कोविड महामारी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की खुदरा दुकानों की बिक्री का समय अप्रैल से अक्तूबर तक प्रात: 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक और नवंबर से मार्च तक प्रात: 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक निर्धारित किया गया है। शहरी क्षेत्रों के मामले में, बिक्री समय वर्ष भर प्रात: 8 बजे से 12.00 (मध्य रात्रि) होगा।
पेट्रोल में इथेनॉल के सम्मिश्रण और कृषि उपज के उचित उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इथेनॉल आधारित डिस्टिलेशन प्लांट स्थापित करने के लिए नाममात्र शुल्क के साथ एक नया लाइसेंस (ई-3/ई-3 ए) शुरू किया गया है। यदि किसी भी जोन में कोई ठेका या ठेके कोविड कंटेनमेंट जोन में आने के कारण बंद या लगातार बंद रखे जाते हैं तो लाइसेंस फीस और कोटे को ठेके के बंद होने के दिनों के अनुपात में आनुपातिक रूप से माफ कर दिया जाएगा। बंद ठेके के माफ किए जाने वाले आनुपातिक लाइसेंस फीस और कोटे की गणना के प्रयोजन के लिए ज़ोन के लाइसेंस फीस और कोटे को समान रूप से दोनों वेंडरों में विभाजित किया जाएगा। शराब की न्यूनतम खुदरा बिक्री कीमतों में नाममात्र वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है।
देशी शराब, आईएमएफएस और बीयर पर निर्यात शुल्क कम किया गया है। बार लाइसेंस की फीस संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आईएमएफएल और मेट्रो शराब की बोतलबंदी के लिए पीईटी (प्लास्टिक) बोतलों की अनुमति नहीं दी जाएगी।