नगर निगम के 1 कार्यकारी अभियंता, 2 निगम अभियंताओं व 3 कनिष्ठ अभियंताओं के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के आदेश
CHANDIGARH: राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत भ्रष्टाचार के दो मामलों में संलिप्त अधिकारियों व ठेकेदारों से कुल 40, 94, 443 रुपये की वूसली कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है।
ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि पहले मामला, लाहौरिया चौक हिसार से डीसीएम गेट मिलीगेट हिसार तक हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की सडक़ के निर्माण में निम्न स्तर की सामग्री इस्तेमाल करने से संबंधित है।
इस मामले में ठेकेदार ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, उपमंडल अभियंता व कनिष्ठ अभियंता के साथ मिलीभगत करके सरकार से 32,13,000 रुपये की ठगी की है। जिसके बाद सरकार द्वारा सम्बधित अधिकारियों से राशि वसूल करने सहित उपरोक्त अधिकारियों व ठेकेदारों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 409, 418, 467, 468, 471 और 120बी व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि दूसरे मामले में ब्यूरो द्वारा जांच में पाया गया कि पंचकूला के विभिन्न सैक्टरों में पुलों पर लोहे की चादरें व फ्रेम डालने, पुराने बस क्यू सेल्टरों को तोडऩे, वाहनों के लिए शैड बनवाने व स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत साइन बोर्ड लगवाने के कार्यों में सरकार को करीब 8,81,443 रुपये की वित्तीय हानि पहुंचाई है।
जिसके बाद सरकार द्वारा सम्बधित अधिकारियों से राशि वसूल करने सहित नगर निगम, पंचकूला के 1 कार्यकारी अभियंता, 2 निगम अभियंताओं व 3 कनिष्ठ अभियंताओं की लापरवाही पाए जाने पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।