हरियाणा में आयातित पटाखे रखना और बेचना अवैध, दंडनीय अपराध घोषित

CHANDIGARH: हरियाणा सरकार ने प्रदेश में आयातित पटाखों को रखने और उनकी बिक्री करने को अवैध एवं दंडनीय घोषित किया है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि सभी जिला उपायुक्तों को इस संबंध में सतर्क रहने और आयातित पटाखों की बिक्री एवं वितरण के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई करने  के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें सभी प्रतिष्ठानों के व्यापक निरीक्षण और निवारक कार्रवाई के माध्यम से यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि आयातित पटाखों का भण्डारण न हो।

प्रवक्ता ने बताया कि केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी  एक प्रपत्र के अनुसार पटाखे भारतीय ट्रेड क्लासिफिकेशन (हार्मोनाइज्ड सिस्टम) के तहत आते हैं और उनका आयात प्रतिबंधित है।  विदेश व्यापार महानिदेशालय से लाइसेंस या प्राधिकार प्राप्त किए बिना पटाखों का आयात नहीं किया जा सकता है और हाल ही के वर्षों के दौरान महानिदेशालय द्वारा पटाखों के आयात के लिए कोई लाइसेंस / प्राधिकार जारी नहीं किया गया है। पटाखों की बिक्री करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है जो पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा जारी किया जाता है।

उन्होंने बताया कि राज्य में सभी जिला उपायुक्तों, पुलिस आयुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आयातित पटाखों की बिक्री को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं और लोगों को ऐसे पटाखों का उपयोग न करने बारे सचेत करें। इस तरह के पटाखों को रखने या बिक्री करने के मामलों बारे तुरन्त निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित किया जाए ताकि ऐसे करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके।

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