CHANDIGARH, 30 DEC: उद्योग विभाग द्वारा सामान्य श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों के लिए स्वीकृत निवेश प्रोत्साहन/पूंजी सब्सिडी के वितरण के लिए औद्योगिक इकाईयों को आखिरी मौका दिया गया है।
इस सम्बन्धी विवरण देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि विभिन्न औद्योगिक नीतियों जैसे कि 1978, 1987, 1989, 1992, 1996 और 2003 के अधीन समय-समय पर सामान्य श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों को निवेश प्रोत्साहन/पूंजी सब्सिडी के वितरण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा जारी यह दिशा-निर्देश उद्योग विभाग की वैबसाईट (www.pbindustries.gov.in) पर उपलब्ध हैं। इस सम्बन्धी पुरानी औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत स्वीकृत दिशा-निर्देशों के अनुसार योग्य और हकदार औद्योगिक इकाईयों को आखिरी मौका दिया गया है, जिससे वह विभागीय ई-मेल (br.incentive@gmail.com) के द्वारा या सम्बन्धित जनरल मैनेजर, जि़ला उद्योग केंद्र के द्वारा अपनी विनती दर्ज कर सकें। उन्होंने आगे कहा कि औद्योगिक इकाईयों को वरिष्ठता सूची/दिशा-निर्देशों के अनुसार विचारा जायेगा, जो 28 फरवरी, 2023 तक अपनी विनती जमा करवा सकती हैं। इसके बाद प्राप्त हुई विनतियों पर विचार नहीं किया जायेगा।