CHANDIGARH: कोरोना काल के बीच चंडीगढ़ प्रशासन व पंजाब सरकार ने आज लोगों को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने कोरोना पीड़ित, कोरोना संक्रमित क्षेत्र या बफर जोन में रहने वाले कर्मचारियों के लिए 30 दिन की कोरोना कंटेनमेंट छुट्टी देने का फैसला किया है। यह निर्णय रेगुलर कर्मचारियों के अलावा डेलीवेज व कांट्रैक्ट समेत सभी श्रेणी के कर्मचारियों पर लागू होगा। दूसरी तरफ, पंजाब सरकार ने आज नया आदेश जारी कर रात का कर्फ्यू तथा रविवार का लॉकडाउन खत्म कर दिया है।
पंजाब में कोरोना केस तथा मृत्यु दर में गिरावट के बाद जनजीवन को सामान्य करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने कुछ नई छूटों की घोषणा की है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक शादी व अंतिम संस्कार जैसे मौके पर अतिथियों की संख्या सौ तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। कारों व बसों में भी सवारियों की संख्या पर प्रतिबंध में ढील दी गई है। स्कूलों को खोलने का निर्णय गृह व शिक्षा विभाग से चर्चा के बाद किया जाएगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने डीजीपी दिनकर गुप्ता को राज्य में कोरोना का प्रसार रोकने के लिए सोशल डिस्टैंसिंग व मास्क पहनने समेत तमाम कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराने की हिदायत दी है।
उधर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को 15 अक्तूबर से क्रमबद्ध तरीके से स्कूल खोलने की परमीशन दे दी है लेकिन इसके लिए पहले टीचर्स व पेरेंट्स की सलाह ली जाएगी। यह जानकारी देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस निर्णय के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद व्यक्त किया।