CHANDIGARH: हरियाणा में ऐलनाबाद विधान सभा हलके के उप-चुनाव के मद्देनजऱ पंजाब राज्य में स्थित दुकानों, फैक्ट्रियों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारियों, जोकि हरियाणा के वोटर हैं, को हरियाणा में अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करने के लिए हरियाणा के साथ लगते जिलों के राजस्व अधिकार क्षेत्र में 30 अक्तूबर, 2021 को वेतन समेत छुट्टी का ऐलान किया गया है। यह जानकारी श्रम विभाग के प्रवक्ता ने दी।
इसलिए पंजाब शॉप्ज़ एंड कमर्शियल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 1958 (1958 का पंजाब एक्ट नं. 15) की धारा -10 की उप-धारा (1) के दूसरे प्रावधान के अंतर्गत पंजाब की दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करते कर्मचारियों जो हरियाणा के वोटर हैं, के लिए 30 अक्तूबर, 2021 (शनिवार) के दिन छुट्टी रहेगी।
हरियाणा में 46-ऐलनाबाद विधान सभा हलके के उप-चुनाव के मद्देनजऱ 30 अक्तूबर, 2021 की छुट्टी 31 अक्तूबर, 2021 और 6 नवंबर, 2021 के दरमियान आने वाली साप्ताहिक छुट्टी के एवज़ में नहीं होगी।