CHANDIGARH: उत्तर प्रदेश व पंजाब राज्य के जो कर्मचारी अथवा श्रमिक हरियाणा के अधिकार क्षेत्र में आने वाली दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य करते हैं और वे उक्त राज्यों की मतदाता-सूची में मतदाता के रूप में दर्ज हैं तो उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से मतदान वाले दिन उनके लिए ‘पेड-हॉलिडे’ माना जाएगा।
श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि 20 फरवरी को पंजाब में होने वाले मतदान के लिए तथा उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी,27 फरवरी,3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होगा।
उक्त राज्यों के जो कर्मचारी अथवा श्रमिक हरियाणा के अधिकार क्षेत्र में आने वाली दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य करते हैं और अपने-अपने राज्यों की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में दर्ज हैं तो उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से हरियाणा सरकार द्वारा मतदान वाले दिन को उनके लिए ‘पेड-हॉलिडे’ मानने का निर्णय लिया गया है।