CHANDIGARH, 4 JUNE: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं का निवारण करने के लिए 6 जून को पंचकूला में सुनवाई कार्यक्रम रखा गया है।
बिजली निगम के प्रवक्ता ने बताया कि इस सुनवाई कार्यक्रम में शिकायत निवारण मंच के के चेयरमैन एवं सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं।
प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पंचकूला के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य 06 जून को सुबह 11.30 बजे से अधीक्षण अभियंता, पंचकूला के कार्यालय, एससीओ नंबर-96, पहली मंजिल, सेक्टर-5, पंचकूला में सुनवाई करेंगे । मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण उपभोक्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस सुनवाई कार्यक्रम में भाग लेकर बिजली संबंधी समस्याओं का निवारण करवाएं।