CHANDIGARH, 26 MAY: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम कुरुक्षेत्र के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्यों द्वारा कार्यवाही 30 मई, 2023 को सुबह 11.00 बजे से शाम 4 बजे तक उपमंडल अधिकारी, ऑपरेशन सब-डिविजन, रायपुररानी में त्रिलोकपुर मोड़ के पास कार्यालय में की जाएगी। यह कार्यवाही केवल पंचकूला के उपभोक्ताओं के लिए ही की जाएगी।
बिजली निगम के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे। इनमें मुख्यतः: बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से संबंधित शिकायतें, कनेक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।
यूएचबीवीएन उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली की आपूर्ति उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निगम द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।