CHANDIGARH: हरियाणा में बड़े प्लॉटों के बंटवारे को लेकर पॉलिसी लगभग तैयार हो चुकी है जिसे अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। इस नीति में ऐसा प्रावधान किया जा रहा है कि बंटवारे के बाद हर हिस्से का कम से कम 100 गज का एरिया अवश्य हो।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह घोषणा आज गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए की। आज की कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 10 शिकायतें अथवा समस्याएं रखी गई थी जिनका मुख्यमंत्री ने मौके पर निपटारा कर दिया।
बैठक में एक समस्या यह भी रखी गई थी कि वर्ष-1966-67 में प्रदेश में टाउन प्लानिंग स्कीम बनाई गई थी और जो कॉलोनी उस स्कीम के अंतर्गत आती थी उनमें प्लॉट का साइज भी स्कीम के अनुसार ही था। उस प्लॉट के टुकड़े अथवा बंटवारा करने पर टुकड़ों का नक्शा पास नहीं किया जाता।
गुरुग्राम के शिवाजी नगर के दो शिकायतकर्ताओं ने यह मामला मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके दादा ने वर्ष-1971 में 153 वर्ग गज के प्लॉट पर मकान बनाया था जो बाद में उन दोनों भाईयों के नाम हस्तांतरित कर दिया गया। चूंकि मकान पुराना हो गया था इसलिए उसके स्थान पर नया मकान बनाने के लिए जब नगर निगम में नक्शा पास कराने को दिया गया तो पुराने नियम का हवाला देते हुए उनका नक्शा पास नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने इस समस्या का निपटारा करते हुए बताया कि ऐसे मामलों के लिए राज्य सरकार ने नीति लगभग तैयार कर ली है जिसका प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।
नगर निगम द्वारा अनाधिकृत रूप से नियमों का उल्लंघन करते हुए गुरुग्राम की न्यू कॉलोनी में बनाए जा रहे मकान को सील किए जाने के बाद भी उसमें निर्माण कार्य जारी रहने के बारे में की गई शिकायत का निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री ने इस मामले में गुरुग्राम पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए और कहा कि नियमों का उल्लंघन करते हुए जो अवैध निर्माण किया गया है उसे नगर निगम के डिमोलिशन ऑर्डर के अनुसार हटाया जाए।
इस मामले में बैठक के बाद मीडिया प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सील करने के उपरांत निर्माण जारी रखने की जो भी शिकायत मिलेगी उस पर ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में सेक्टर-83 में मैसर्स वाटिका लैंड बेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही आवासीय कॉलोनी में प्लॉट बुक करवाने वालों के लिए प्लॉटों की रजिस्ट्री करवाने संबंधी रखी गई समस्या का समाधान करते हुए मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को आदेश दिए कि जो गांव चकबंदी में हैं उनमें बिघे-बिसवे के हिसाब से विशेष एंट्री दर्ज करके कॉलोनी का नक्शा डालकर प्लॉट अलॉटियों के प्लॉटों की रजिस्ट्री करवाई जाए।
इसी कॉलोनी में बिजली की एचटी लाइन बाधा बनने के बारे में बिल्डर ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि जनवरी माह के अंत तक उक्त लाइन को हटवा कर अलॉटियों को प्लॉट दे दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम के पालम विहार में समाज के कमजोर वर्गों के लिए अलॉट किए गए ईडब्ल्यूएस प्लॉटों वाले स्थान पर पानी, बिजली, सीवरेज, सड़क आदि विकास कार्य अगले एक महीने में शुरू करवाने के आदेश नगर निगम को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों की बस्ती में सभी सुविधाएं होनी चाहिए और यह कार्य अगले वर्ष 31 मार्च तक पूरा करना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार, सेक्टर-31 निर्माणाधीन बिश्नोई भवन के सामने टूटी सड़क की मरम्मत करने के भी मुख्यमंत्री ने आदेश दिए।
नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-31 में सड़क के इस भाग का निर्माण करने के लिए 38.74 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है और अगले दो दिन में इसके टैंडर हो जाएंगे। सेक्टर-15 भाग-1 में ही झाड़सा बंद के साथ राजस्थानी डिजाइन की धोलपुर पत्थर से जालियां लगाने के कार्य को भी अगले माह के अंत तक शुरू करने के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए।
गुरुग्राम के सेक्टर-92 की सारे होम्स सोसायटी के निवासियों द्वारा रखी गई शिकायत का निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां पर फायरफाइटिंग सिस्टम रामप्रस्थ बिल्डर के एसैट से लगवाया जाएगा। इस सोसायटी में बिजली आपूर्ति की समस्या का समाधान भी आरडब्ल्यूए के नाम अलग बिजली कनेक्शन देकर किया जाएगा।
इस अवसर पर केन्द्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह, सोहना के विधायक संजय सिंह, पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता, बादशाहपुर के विधायक एवं हरियाणा कृषि उद्योग निगम के चेयरमैन राकेश दौलताबाद, मेयर मधु आजाद, जिला परिषद अध्यक्ष कल्याण सिंह चौहान, मुख्यमंत्री के लोक सुरक्षा सलाहकार अनिल राव, उपायुक्त अमित खत्री, पुलिस आयुक्त के. के. राव, सहित कष्ट निवारण समिति के मनोनीत सदस्य उपस्थित रहे।