CHANDIGARH: हरियाणा सरकार एक तरफ जहां कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, वहीं इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि इस महामारी की चपेट में आए लोगों और उनके परिजनों को किस तरह से राहत देकर उनकी पीड़ा को कम किया जाए। इसी कड़ी में सरकार ने निर्णय लिया है कि अगर कोरोना से जूझते हुए किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत उसके परिजनों को भी मुआवजा मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री परिवार समृद्घि योजना के तहत पंजीकरण करवाना जरूरी है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि बीपीएल या 1.80 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवार के 18 से 50 वर्ष तक के नागरिक इस योजना के लिए पात्र हैं। पंजीकरण करवाने वाले नागरिक के परिवार को कोरोना समेत किसी भी कारण से 31 मई के बाद प्राकृतिक मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बीपीएल परिवार के 18 से 50 वर्ष आयु के व्यक्तित की पहली मार्च से 31 मई, 2021 तक कोरोना के कारण मृत्यु हो गई है तो उन्हें भी 2 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया अनुदान दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी बीपीएल या 1.80 लाख रूपए से कम वार्षिक आय वाला परिवार cmpsy.haryana.gov.in पर पंजीकरण करवा सकता है या फिर सीएससी से भी संपर्क किया जा सकता है। इसके बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 25 मई तक बैंक में फार्म भरा जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को 330 रुपए की बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाएगा।