CHANDIGARH: हरियाणा सरकार ने कोविड -19 महामारी की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर सार्वजनिक समारोहों के आयोजन की अनुमति प्रदान करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर दिया है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। अब आवेदकों को विभिन्न कार्यालयों में चक्कर नहीं लगाने पडेंगे।
आज यहां यह जानकारी देते हुए राजस्व विभाग के वित्तायुक्त और राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल ने बताया कि कि प्रदेश में सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्य और अन्य मण्डल सभाएं करने की अनुमति के लिए आवेदकों को उपायुक्त कार्यालय में अपना आवेदन देना होगा। यह हार्डकॉपी के माध्यम से अथवा उपायुक्त कार्यालय द्वारा प्रदान की गई आधिकारिक ई-मेल आईडी पर ईमेल करके किया जा सकेगा।
आवेदन प्राप्त करने के दिन ही उपायुक्त कार्यालय पुलिस आयुक्त, एसपी, डीएसपी, एसडीएम और नगर निगम को ईमेल के माध्यम से आवेदन की सॉफ्ट कॉपी भेजेगा। संबंधित परिषद / समिति, कार्यालय को यदि कोई आपत्ति नहीं है, तो वे ईमेल द्वारा आवेदन प्राप्त होने के अगले दिन सुबह 11:00 बजे तक अपनी एनओसी प्रदान करेंगे। कोई भी कार्यालय सुबह 11:00 बजे तक आवेदन पर आपत्ति प्रदान करने में विफल रहता है, तो आवेदन को डीम्ड मंजूरी दे दी जाएगी और आवेदक को बिना किसी देरी के अनुमति जारी की जाएगी।
हरियाणा सरकार द्वारा वर्तमान कोविड-19 परिस्थितियों के अनुसार जारी दिशानिर्देशों के तहत, सार्वजनिक समारोहों के आयोजकों को जिलाधीश की पूर्व अनुमति लेनी होगी। जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी पुलिस और नगर निकायों सहित संबंधित विभागों से आवश्यक एनओसी प्राप्त करने के बाद अनुमति जारी करेंगे।